नई दिल्ली । कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक सेवानिवृत्त योजना है, जिससे भविष्य में वित्तीय सहायता प्रदान होती है. सामान्यत इस योजना से रिटायरमेंट के बाद पैसे निकाले जाते हैं लेकिन जरुरत पड़ने पर पहले भी पैसे निकाले जा सकते हैं, इसके लिए अलग नियम है.
पांच साल से पहले निकासी पर टीडीएस
यदि कोई कर्मचारी पांच साल पूरा होने से पहले ईपीएफ से पैसा निकालता है तो उस पर टीडीएस लगता है. पांच साल पूरा होने के बाद पैसे की निकासी पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा. हालांकि पांच साल से पहले पैसे निकालने पर टीडीएस लगाते समय परिस्थितियां भी मायने रखती है. कर्मचारी का किसी बीमारी से ग्रस्त होना या बिजनेस में घाटा, ऐसी स्थिति में नियोक्ता टीडीएस कटौती नहीं कर सकता हैं.
अप्रैल से लागू होगा नया नियम
ईपीएफ योजना में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा योगदान पर मिलने वाली ब्याज पर टैक्स लगेगा. यह नया नियम एक अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा. हालांकि इस नियम की घोषणा 2021 के बजट में की गई थी, लेकिन स्पष्टता नहीं होने के कारण 2022 से इस नियम को लागू किया जा रहा है.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!