चंडीगढ़ । हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है. इन योजनाओं के जरिए प्रदेश सरकार कमजोर वर्ग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहती है ताकि उन्हें भी बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें. इन्हीं योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हैं, जिसके तहत राज्य के सभी EWS श्रेणी के लिए दुर्घटना बीमा और प्रदेश के किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक भविष्य निधि सुनिश्चित की गई है.
इस योजना के तहत सभी EWS परिवारों, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है और 2 हेक्टेयर भूमि के मालिक हैं, को कवर किया जाएगा. इसके अलावा 1.5 करोड़ तक सालाना कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा. योजना के तहत कवर किए गए प्रत्येक परिवार को सालाना 6 हजार का लाभ दिया जाएगा, जिसका उपयोग पेंशन और बीमा के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी हिस्से के भुगतान के लिए किया जाता है.
इसमें से 18-50 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ( Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana ) के तहत जीवन बीमा के लिए 330 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा. 18-70 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( pardhan mantri Suraksha Bima Yojana ) के तहत दुर्घटना बीमा के लिए प्रति वर्ष 12 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Prime Minister Crop Insurance Scheme ) के तहत किसान द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की राशि का भुगतान पात्र किसान परिवारों को किया जाएगा.
योजना के तहत 18-40 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के लाभार्थी के लिए 55-200 रुपये प्रति माह की राशि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना ( Prime Minister Shram Yogi Maan-Dhan Yojana ) या प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना ( Prime Minister Small Trader Maandhan Yojana ) या प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना ( Prime Minister Kisan Maan-Dhan Yojana ) में पेंशन प्रदान करने के लिए योगदान स्वरूप जमा करवाई जाएगी. लाभार्थी की उम्र 60 साल पूरी होने पर 3,000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाएगा.
ऐसे उठाएं योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को कॉमन सर्विस सेंटर पर विजिट करना होगा. आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आय प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण किया गया है. इसके साथ ही फैमिली आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड की एक-एक फोटोकॉपी भी जरूरी चाहिए होगी. इसके अलावा बैंक अकाउंट की एक फोटोकॉपी भी जमा करानी होगी जिससे सीधे लाभार्थी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा.
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