चंडीगढ़ । चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों को लेकर काफी सख्त है. जहां ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन किया और करवाया जाता है. चंडीगढ़ में रहने वाले लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर भी प्रकार से परिचित हैं और उन्हें हमेशा फॉलो भी करते हैं. वही दूसरे राज्यों से चंडीगढ़ आने वाले लोगों को ट्रैफिक नियमों की अनदेखी भारी पड़ जाती है. हालांकि दूसरे शहरों एवं राज्य में वाहन चालक यातायात के नियमों की अनदेखी करते हैं लेकिन चंडीगढ़ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता.
ऐसे में चंडीगढ़ बॉर्डर वाहन की एंट्री होते ही चालक के दिमाग में सबसे पहले नियमों को पालन करने का ख्याल आता है यही कारण है कि चंडीगढ़ में एंट्री करते ही दोपहिया वाहक हेलमेट लगा लेते हैं. वही चार पहिया वाहन के चालक सीट बेल्ट लगा लेते हैं. हालांकि फिर भी कुछ ऐसे नियम है जिनके बारे में कुछ वाहन चालकों को जानकारी नहीं होती जिसकी वजह से उन्हें महंगे चालान और पुलिस कार्यवाही का सामना करना पड़ता है ऐसे में हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको चंडीगढ़ के जरूर ही ट्रैफिक नियम के बारे में जागरूक करने जा रहे हैं. जिनका पालन करना हर वाहन चालक के लिए जरूरी है और नियमों की अनदेखी करने से जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है.
चंडीगढ़ की सड़कों पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए शहर के हर चौराहे और लाइट प्वांइट पर यह सीसीटीवी कैमरा लगाए जा चुके है. ऐसे में चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा इसकी मदद से चालान होना शुरू हो जाएगा और यदि कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करता है तो उसकी यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो जाएगी और उसका चालान सीधे उसके घर पहुंच जाएगा.
चौराहे से टर्न होते वक्त रखें इस बात का ध्यान
बता दें चंडीगढ़ की सड़कों पर हर सेक्टर में राउंड अबाउट बनाया गया है. जो ट्राफिक कंट्रोल करने में काफी मददगार साबित है. क्योंकि चारों तरफ से आ रहा ट्रैफिक चौराहे की वजह से धीरे हो जाता है जिससे धीरे धीरे जाम गुजरता है. जिससे ट्रैफिक तो कंट्रोल होता ही है साथ ही हादसे के खतरे भी बिल्कुल कम हो जाते हैं. हालांकि इस दौरान ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप अपनी कार यह किसी गाड़ी को चौराहे से गुजार रहे हैं और आप बाईं ओर मुड़ गए हैं. तो आपको स्लीप रोड से ही गुजरना होगा और यदि आप चौराहे से मेन रोड पर लेफ्ट लेंगे तो आपको चालान का भुगतान करना पड़ेगा.
स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए डिस्प्ले बोर्ड
हरियाणा की सड़कों पर डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें वाहनों की स्पीड चालकों के सामने दिखाई जाएगी ऐसे में यदि कोई वाहन की गति ज्यादा होती है तो चालान होने की अधिक संभावना है वहीं यातायात को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्पीड लिमिट तय की गई है. वही गति सीमा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है. नियम के तहत ओवल स्पीड में गाड़ी चलाने वाले हल्के वाहन चालकों पर 1000 से 2000 तक का जुर्माना है वही माध्यम बाल वाहन भारी माल वाहन भारी यात्री प्रवाहन माध्यम यात्री प्रवाहन पर 2000 से 4000 तक का जुर्माना है और यदि कोई व्यक्ति दोबारा दोषी पाया जाता है. तो पुलिस अधिकारियों द्वारा व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और उसे अयोग्य वह निरस्त कराने के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भेजा जा सकता है.
साइकिल ट्रैक पर गाड़ी चलाना गैरकानूनी
सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की सड़कों के साथ साइकिल ट्रैक भी बनाए हुए हैं जट्रेक केवल साइकिल चालकों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं शहर में साइकिल चालकों को प्रोत्साहित करने और साइकिल सवारियों को हादसे से बचाने के लिए खास तौर पर साइकिल ट्रकों का निर्माण किया गया है. ऐसे में अगर कोई वाहन चालक साइकिल ट्रैक पर गाड़ी लेकर गुजरता है तो उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा चालक के साथ वाहन को भी जब्त किया जा सकता है.
बिना लाइसेंस और नाबालिक को वाहन दिए जाने पर होगी जेल
यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन को चलाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को देता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो पकड़े जाने पर उस वाहन के मालिक को ₹5000 का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है. इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है और सार्वजनिक स्थान पर ड्राइविंग के लिए दोषी पाया गया है तो उस व्यक्ति पर ₹10000 का जुर्माना और 3 महीने की कार्यवाही का प्रावधान है. और यदि कोई नाबालिक व्यक्ति वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो गाड़ी के मालिक और उसके परिजनों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी एवं दोषी पर 25000 का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है.
गाड़ियों का मोडिफिकेशन
वाहनों कोई मॉडिफिकेशन को लेकर सरकार की ओर से निर्धारित नियमों का पालन न किए जाने पर भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान है यदि कोई व्यक्ति नियमों से इतर जाकर मोडिफिकेशन कर आता है तो तो प्रत्येक मॉडिफिकेशन पर ₹5000 का जुर्माना और 6 महीने की सजा होने का प्रावधान है.
नशे में धुत होकर ड्राइविंग करना
यदि कोई व्यक्ति नशे में धुत होकर गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया है तो उसकी जांच कराई जाएगी और यदि उसके ब्लड सैंपल में 300 मिलीग्राम से अधिक शराब पाई जाती है तो उसे ₹10000 का जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है.
बिना हेलमेट ड्राइविंग
यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है, या फिर कोई वाहन चालक बिना सेट बल्कि वाहन चलाता है तो उस पर ₹2000 का जुर्माना और 3 महीने की जेल का प्रावधान है.
गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जरूरी
यदि किसी वाहन चालक के पास गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उस 10000 तक का जुर्माना और 3 महीने की जेल हो सकती हैं. बता दे पहले यह जुर्माना ₹2000 था वही प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने में मात्र ₹50 का खर्चा आता है ऐसे में जरूरी है कि जब भी आप ड्राइविंग करें तो अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट साथ लेकर चलें.
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