चंडीगढ़ । हरियाणा में पूर्व सैनिक या उनके आश्रित बार-बार आरक्षण या एक्स सर्विस कोटे का लाभ नहीं उठा पाएंगे. सरकार द्वारा नए नियम स्पष्ट किए गए हैं जिनके अनुसार पूर्व सैनिकों को अब नौकरी में एक ही बार आरक्षण प्राप्त होगा. एक्स सर्विसमैन कोटा से भर्ती हुए कर्मचारियों के आश्रित भी आरक्षण का लाभ महीने पाएंगे. मुख्य सचिव द्वारा बीते बुधवार को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों के अध्यक्ष, मंडल आयुक्त, बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशको, डीसी को पत्र भी जारी कर दिया है. कोई भी एक्स सर्विसमैन या उसकी पत्नी एक्स सर्विसमैन कोटा से सरकारी नौकरी में है तो उसके ऊंचे पद पर जब उसकी नियुक्ति हो जाएगी तो उसे दोबारा आरक्षण नहीं मिलेगा. उन्हें सिर्फ आवेदन करते समय आयु में छूट का लाभ मिलेगा.
आयु सीमा में मिलेगी छूट मुख्य सचिव कार्यालय ने जारी किए आदेश
पूर्व सैनिक सरकारी सेवा में नहीं है या वह बिना आरक्षण के भर्ती हुआ है तो उसके बेटे,बेटियां, पति, पत्नी में से किसी एक को ही पहली नौकरी में एक्स सर्विस कोटे का लाभ दिया जाएगा. किसी पूर्व सैनिक ने नियुक्ति से पहले अगर अन्य नौकरी के लिए आवेदन भेज रखा है तो उसे भी आरक्षण मिलेगा. यह नियम सिर्फ केवल सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर लागू होते हैं. शहीदों के एक परिवारिक सदस्यों को नौकरी मिलने पर उनके बच्चों को सामान्य सेवा के नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल पाएगा. दिव्यांगता के आधार पर सेना से कार्यमुक्त किए गए पूर्व सैनिकों को सरकार आरक्षण का लाभ देगी. बर्खास्त, बदतमीज व अन्य कारणों से अयोग्य घोषित पूर्व सैनिकों व उनके बच्चों को आरक्षण का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा.
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