नई दिल्ली । देश में कई ऐसे नौकरी करने वाले लोग हैं जिनका ट्रांसफर एक राज्य से दूसरे राज्य में कर दिया जाता है. यदि वह अन्य राज्य में लंबे समय तक नौकरी करते हैं, तो वह अपनी गाड़ी को भी उसी राज्य में ले जाते हैं. वहीं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन्हें दूसरे राज्य में इसके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. जिस वजह से उनके और अधिक पैसे लगते हैं और उन्हें आरटीओ ऑफिस के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं.
यही लोग करवा पाएंगे रजिस्ट्रेशन
ऐसे में अब लोगों को सुविधा देने के लिए भारत सरकार बीएच -सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लाई है, इससे समस्या का निवारण होने वाला है. बता दे कि बीएच सीरीज नंबर प्लेट हर आदमी के लिए नहीं है. इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, जिनसे यह तय किया जाएगा कि कौन इसका लाभ ले पाएगा और कौन नहीं. बता दे कि बीएच सीरीज एक स्पेशल नंबर प्लेट है जिसके लिए हर आदमी अप्लाई नहीं कर सकता.
सरकार द्वारा जारी इस गाइडलाइन में केवल वही इस नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनकी नौकरी एक से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होती रहती है. सेना के कर्मचारी या अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय विभागों निजी या सेमी सरकारी कार्यालय जिनके देश के कम से कम 4 प्रांतों में ऑफिस मौजूद है, ऐसे कर्मी अपने वाहनों का बीएस सीरीज में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. यदि एक बार वह इस सीरीज नंबर का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वाहन मालिक किसी भी राज्य में बेफिक्र होकर अपनी गाड़ी चला पाएंगे.
इस प्रकार करें आवेदन
इस नंबर प्लेट के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है. इसके लिए आपको पहले इलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना होगा. उसके बाद आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं. जहां आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. यदि आप डीलर लेवल पर भी नए वाहन को खरीदते हैं तो उस समय भी आप ऐसा कर सकते हैं. डीलर को वाहन मालिक की ओर से वेब पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 20 भरना होगा. बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के तहत वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी.
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