हरियाणा सरकार कानून में करेगी संशोधन,एनसीआर में चल सकेंगे 10 साल पुराने ट्रैक्टर

चंडीगढ़ । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रैक्टरों के संचालन को छूट देने की तरफ हरियाणा सरकार ने कदम बढ़ा दिया है. विधानसभा में हरियाणा कानून संशोधन विधेयक, 2022 चर्चा के लिए पेश किया गया जिसे 21 या 22 मार्च को चर्चा के बाद पारित किया जाएगा. बता दे कि, इस संशोधन विधेयक में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगाने वाले नियम में छूट देने का प्रवाधान किया गया है. यानी की अब 10 साल पुराने वाहनों को चलाने की वैधता 30 जून 2025 तक बढ़ा दी गई है.

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एसडीओ के खिलाफ जांच का दिया आदेश

गुरुग्राम में इफको चौक फ्लाईओवर के नीचे से गुजरने वाली सीवर लाइन को शिफ्ट करने के अधूरे कार्य को पूरा बताने और कार्य के बिलों का सत्यापन करने वाले एसडीओ के खिलाफ मुख्यमंत्री मनोहार लाल ने जांच का आदेश जारी करते हुए कहा कि जांच के बाद एसडीओ के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पांच साल में खाद्य पदार्थों के 3864 नमूने हुए फेल

बता दे कि, पिछले पांच साल में हरियाणा में खाद्य पदार्थों के 3864 सैंपल फेल पाए गए हैं. जिसके बाद 2653 मिलावटखोरें के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. जिसमें से 17 मामलों में दोषियों को सजा सुनाई गई है.

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वहीं, खाद्य नमूनों की निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए 11 पदों पर अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है. चरखी दादरी को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य पदार्थों में बड़े पैमाने पर मिलावट पाई गई है. बता दे कि, अंबाला में 185, भिवानी 104, चरखी दादरी 40, फरीदाबाद 301, फतेहाबाद 276, गुरुग्राम 336, हिसार 245, झज्जर 130, जींद 161, कैथल 120, करनाल 223, कुरुक्षेत्र 148, महेंद्रगढ़ 118, मेवात 139, पलवल 129, पंचकूला 177, पानीपत 317, रेवाड़ी 132, रोहतक 160, सिरसा 141, सोनीपत 174, यमुनानगर 108 नमूने फेल पाए गए हैं मिलावटखोरों पर सबसे अधिक केस गुरुग्राम में 323, फतेहाबाद में 274, फरीदाबाद 182, पंचकूला में 145, कुरुक्षेत्र में 144 दर्ज हुए हैं. फरीदाबाद में 5, गुरुग्राम में 4, करनाल 1, कुरुक्षेत्र 3 और यमुनानगर में 4 दोषियों को पांच साल में सजा हुई है.

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