नई दिल्ली । NPS Assured Return Scheme: देशभर के लाखों पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही शानदार स्कीम आ रही है. पेंशन रेगुलेटर PFRDA, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम (MARS) लेकर आने वाला है. आइए विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं, सरकार की इस खास योजना के बारे में…
PFRDA नियुक्त करेगा सलाहकार
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इस स्कीम को डिजाइन करने के लिए सलाहकारों से सुझाव मंगवाए है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्कीम को लेकर पिछले साल PFRDA के अध्यक्ष सुप्रतिम दास बंद्योपाध्याय ने कहा था कि ‘इस बारे में पेंशन फंड्स और एक्चुरियल फर्मों (Actuarial Firms) से बातचीत चल रही है.
इस बातचीत के आधार पर ही इस योजना का रोड़मैप तैयार किया जाएगा. PFRDA कानून के तहत एक न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न की योजना शुरू करने की अनुमति है. पेंशन फंड योजनाओं के तहत मैनेज किए जा रहे फंड को मार्क-टू-मार्केट (Marked-to-Market) किया जाता है. जाहिर है, इसमें कुछ उतार-चढ़ाव होते रहते हैं. इनका मूल्यांकन बाजार की स्थिति को देखकर होता है.
सलाहकारों का होगा ये काम
PFRDA एक्ट के निर्देशों के मुताबिक, NPS के तहत सब्सक्राइबर एक ऐसी स्कीम चुने जो ‘मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न’ दे. इस तरह की योजना को रेगुलेटर के साथ रजिस्टर्ड पेंशन फंड द्वारा पेश करना होगा. इस तरह सलाहकारों का काम पेंशन फंड द्वारा मौजूदा और संभावित सब्सक्राइबर्स के लिए ‘मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न’ योजना तैयार करना होगा.
ऐसी स्कीम अब तक नहीं बनीं
PFRDA ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) को बनाने और फीचर्स जोड़ने में बहुत काम किया है, लेकिन ये सभी सेंटर गवर्मेंट की योजनाएं हैं. PFRDA जो स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है, वह उसकी अपनी पहली वास्तविक स्कीम होगी. ये खास इसलिए भी होगी कि PFRDA अभी तक ऐसी कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं चलाता है. PFRDA का कहना है कि पेंशन की इस योजना की गारंटी बाजार से जुड़ी होगी. फंड मैनेजरों को ही निवेश पर मिलने वाले मुनाफे में से गारंटी वाले हिस्से को तय करना होगा.
जानिए क्या है NPS
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 को NPS को अनिवार्य रूप से लागू किया था. इसके बाद सभी राज्यों ने NPS को अपने कर्मचारियों के लिए अपना लिया था. 2009 के बाद इस योजना को प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया गया. रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी NPS का एक हिस्सा निकाल सकते हैं, वहीं बाकी रकम से रेग्युलर इनकम के लिए एन्युटी ले सकते हैं.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!