चंडीगढ़ । सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की गठबंधन सरकार ने सरकारी नौकरी की बाट जोहने वालों को बड़ी खुशखबरी दी है. मनोहर सरकार के इस निर्णय से निश्चित तौर पर उन लोगों को राहत पहुंचेगी, जिनका नौकरी के लिए आवेदन करने की समय-सीमा बहुत ही कम रह गई थी.
इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने अधिकतम उम्र सीमा को लेकर कुछ राहत प्रदान करते हुए बेरोजगारों को मौका दिया है. मिली जानकारी अनुसार अब सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवार 18 से 42 साल तक नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे. जबकि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं, अविवाहित युवतियों और सैन्य सेवा के दौरान दिव्यांग हुए सैनिकों की पत्नियों को 47 साल की आयु तक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने में छूट रहेगी.
इसके अलावा दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों के मामले में 52 साल की आयु तक सरकारी नौकरी में आवेदन करने की छूट प्रदान की गई है. इस संबंध में हरियाणा सरकार मुख्य सचिव ऑफिस के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, बोर्ड- निगमों के एमडी मंडलायुक्त विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और उपायुक्त को आदेश जारी कर दिए गए हैं.
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