जरूरी खबर: 31 मार्च से पहले कर ले यह जरूरी काम, नहीं तो उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान

नई दिल्ली ।  वित्त वर्ष 2021- 22 अब खत्म होने वाला है. इसमें अब केवल 1 दिन ही बाकी रह गया है. यदि आपका कोई जरूरी काम है तो उसे आज और कल में जल्दी करके निपटा लें वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. आज हम आपको इस खबर के जरिए ऐसे ही जरूरी कामों के बारे में बताएंगे जो आपको 31 मार्च से पहले पूरे करवाने हैं.

Sir Dard Headache

31 मार्च से पहले पूरे करवा ले यह काम

यदि आपका आधार पैन से लिंक नहीं है, तो जल्द ही इसे लिंक करवा ले क्योंकि इसे लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. यदि आप इसे लिंक नहीं करवाते,  तो यह अवैध( inactive ) हो जाएगा. यदि किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं होगा,  तो बैंक उसकी आय पर 20% की दर से टीडीएस काटेगा.

वहीं जिन लोगों ने 2019-20 के लिए देर या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो तुरंत इसे दाखिल करें.  क्योंकि इसके लिए अंतिम तिथि  31 मार्च ही है. वरना आपको 10000 रूपये की पेनल्टी तक भरनी पड़ सकती है.

यह भी पढ़े -  खुशखबरी: कश्मीर को सीधे दिल्ली से जोड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन

स्टॉक और इक्विटी ओरिएंटेड फंड पर 100000 से ज्यादा के लोंग टर्म कैपिटल गेनस पर अब टैक्स लगता है. यदि आपको भी लोंग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है,  तो आप उसके लिए एक लाख रुपए तक के लाभ पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. इसके लिए आपको 31 मार्च से पहले उतने स्टोक्स और इक्विटी फंड को भेज देना चाहिए, जिन पर 1 लाख तक का लाभ मिल सकता है . फिर इतने पैसे को अगले वित्त वर्ष में दो बार से इन्वेस्ट कर दे. वही इस बेचने और खरीदने की प्रक्रिया के दौरान आपको ब्रोकरेज हाउस को 1% रकम भी देनी होगी.

यदि आप इनकम टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 31 मार्च तक निवेश कर लेना चाहिए.वही इनकम टैक्स एक्ट के कई संशोधन जैसे 80C और 80Dके तहत आप कई तरह की छूट ले सकते है.

यह भी पढ़े -  दिल्ली विस चुनाव के लिए AAP ने घोषित किए 11 प्रत्याशी, बीजेपी- कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं को प्राथमिकता

यदि आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट है और आपने इस साल इन खातों में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की है,  तो तुरंत अपने खातों में कुछ रकम डाल कर इन्हें एक्टिव करवा ले. नहीं तो आप के पीपीएफ और एनपीएस अकाउंट इन एक्टिव हो जाएंगे.

वही डाकघर में छोटी बचत की स्कीम जैसे टाइम डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या मंथली स्कीम चलाई जाती है. 31 मार्च से पहले अपने इन खातों को बैंक के सेविंग अकाउंट या पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट मे कन्वर्ट करवाले. 1 अप्रैल के बाद इन योजनाओं का पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ही आएगा.

जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें भी 31 मार्च तक केवाईसी करवाना जरूरी है. यदि आप चाहे तो ई- केवाईसी भी करवा सकते हैं. यदि 31 मार्च के बाद जिन किसानों ने पीएम किसान खाते में केवाईसी नहीं कराई उनके खाते में पैसे नहीं आएंगे.

यह भी पढ़े -  CBSE बोर्ड ने खत्म किया छात्रों का इंतजार, 10वीं- 12वीं की वार्षिक परीक्षा की डेटशीट हुई जारी

यदि आपने 1 अप्रैल 2021 के बाद से अपनी नौकरी बदली है तो पुरानी नौकरी में कटे टीडीएस की जानकारी नई कंपनी को जरूर दें. यदि आप 31 मार्च तक यह जानकारी नहीं देते, तो कंपनी आपका ज्यादा टीडीएस काट सकती है ऐसा करने से आपको नुकसान होगा.

प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लोगों को काफी सस्ते दामों में घर उपलब्ध करवाया जाता है. इस योजना के तहत ही पहली बार घर खरीदने वालों को सरकार होम लोन के ब्याज में सब्सिडी की पेशकश कर रही है. जो अधिकतम 2.67 लाख रूपये तक की हो सकती है. इस स्कीम का फायदा 31 मार्च तक उठाया जा सकता है.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit