चंडीगढ़ । हरियाणा पंचायत चुनावों मामला आगे बढ़ता ही नजर आ रहा है.पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पंचायत चुनावों को लेकर सुनवाई की तारीख आगे बढा दी है. हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल 2022 को होगी. आपको बता दें कि एक दिन पहले मंगलवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी. लेकिन हाईकोर्ट ने आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 17 अप्रैल के बाद सुनवाई करने का आदेश दिया था.
इस मामले में हरियाणा सरकार ने एक अर्जी दाखिल कर चुनाव के लिए हाईकोर्ट से इजाजत मांगी है.हरियाणा सरकार ने दायर अर्जी में कहा है कि पिछले साल ही 23 फरवरी 2021 को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, इसलिए जल्द ही चुनाव कराए जाएं.पंचायती राज अधिनियम के द्वितीय संशोधन के कुछ प्रावधानों को उच्च न्यायालय में 13 याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी गई है.मंगलवार को भी मामले की सुनवाई नहीं हो सकी.हाईकोर्ट के जजों ने कहा था कि वे वैशाखी की छुट्टियों के बाद ही मामले की सुनवाई करेंगे.अब 25 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है.
आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर मामले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सौंप दिया था. ऐसे क्या लगाए जा रहे थे कि जल्द ही हाई कोर्ट द्वारा इस मामले का निपटारा कर दिया जाएगा, मगर अभी तक किसी भी तरह से इस मामले का अंत होता नजर नहीं आ रहा है.
उल्टा यह मामला आगे ही बढ़ता जा रहा हैह. अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में हाई कोर्ट द्वारा इस मामले को लेकर क्या फैसला लिया जाता है.क्योंकि दोबारा फिर से हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है.एक बार हाई कोर्ट द्वारा सरकार के फैसले को अवैध करार दिया गया था.जिससे ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ क्योंकि दोबारा फिर से हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है, इसलिए यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट मामले को लेकर क्या फैसला दोबारा सुनाता है.
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