रोहतक । युवाओं को रोजगार सृजन के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम केन्द्र (एमएसएमई) नए अवसर उपलब्ध करा रहा है. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी) व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमइ) का संचालन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम केंद्र (एमएसएमइ) रोहतक द्वारा किया जा रहा है.
दोनों योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार करने के बाद लोन हेतु बैंकों को भेजे जाएंगे. इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है. लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है.
स्वरोजगार स्थापित करवाना मुख्य लक्ष्य
बता दें कि इस योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए. इस योजना के तहत उन सभी बेरोजगार नागरिकों को ऋण प्रदान किया जाता है, जो अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किसी भी संस्थान को पीएमइजीपी के तहत सहायता के लिए पात्र माना जा सकता है.
रोजगार सृजन कार्यक्रम में इतनी सब्सिडी
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के बेरोजगार युवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग शुरू करने के लिए 25 % सब्सिडी दी जाएगी और शहरी क्षेत्र में उद्योग शुरू करने के लिए 15 % सब्सिडी दी जाएगी और इसमें 10 % पैसा खुद का होना चाहिए.
स्पेशल केटेगरी /ओबीसी व एक्स सर्विसमैन के व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग शुरू करने के लिए 35 % सब्सिडी दी जाएगी और शहरी क्षेत्र में उद्योग आरंभ करने के लिए 25 % सब्सिडी दी जाएगी और इसमें पांच % पैसा खुद का होना चाहिए.
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