रोहतक।श्रमिकों के कल्याण के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत हैं और इस दिशा में सरकार द्वारा कई विशेष योजनाएं क्रियान्वित की गई है. पेंशन से लेकर बेटियां की शादी तक में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3 हजार रुपये की पेंशन देने का प्रविधान है. इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी है.
ऐसे करवाना होगा रजिस्ट्रेशन
इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 16 से 59 वर्ष का कोई भी व्यक्ति ई- श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है. इसके लिए उसे जरुरी कागजात जैसे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की कॉपी, फैमिली आईडी आदि लेकर अपने नजदीकी CSC सेंटर पर विजिट करना होगा. एक बार ई- श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड व्यक्ति भविष्य में सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली योजनाओं से अपने-आप जुड़ जाएगा.
इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
ई- श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक की अगर किसी काम के दौरान मौत हो जाती है तो इस स्थिति में हरियाणा सरकार श्रमिक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. रजिस्ट्रेशन कराने पर तीन बेटियों की शादी तक संबंधित परिवार को 51 हजार रुपए की राशि बतौर कन्यादान दी जाएगी. अंत्योदय आहार योजना के तहत श्रमिकों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने का प्रविधान है.
इसके अलावा महिला श्रमिकों को प्रसूति के लिए 10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आर्थिक तौर पर मदद की जा रही है. पहली कक्षा से स्नातक तक 20 हजार रुपए तक की आर्थिक राशि दी जा रही है.
रोहतक डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक जरुरतमंद तक लाभ पहुंचाने का है. श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं क्रियान्वित हैं. इसके लिए ई-श्रम पोर्टल बनाया गया है. उन्होंने कहा कि 16 से 59 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर इन योजनाओं का लाभ उठा सकता है.
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