पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानि PM Kisan के अन्तर्गत देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 1 दिसंबर से 7 वीं किस्त के आवंटन का ऐलान सरकार द्वारा कर दिया गया है. देश के 9 करोड़ 19 लाख से अधिक किसानों को अगस्त से नवंबर के समय में स्कीम की छठी किस्त की राशि ट्रांसफर हुई है.
दिसंबर 2018 के समय से शुरू हुई इस स्कीम के अन्तर्गत केंद्र सरकार ने देश के किसानों को तीन किस्तों में पूरे वर्ष 6,000 रुपए की रकम ट्रांसफर की जाती है. दरअसल, इस योजना के अन्तर्गत बहुत – सी शर्तें व कुछ , नियम भी बनाए गए हैं. इस स्कीम के अन्तर्गत बहुत से किसान ऐसे भी हैं, जो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते .
चलिए, हम आपको बताते हैं वे सब कौन से किसान हैं जो इस स्कीम के अनुसार लाभ नहीं उठा सकते हैं.
ऐसे किसानों को, नहीं मिलेगा कोई लाभ
इस योजना का लाभ वे किसान नहीं उठा सकते, जिनके पास खेती करने के लिए योग्य भूमि तो है. किंतु, वह उसका इस्तेमाल किसी और गतिविधि को अंजाम देने के लिए करते हैं. स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए, यह अहम है कि खेती योग्य भूमि का इस्तेमाल कारोबार करने के लिए नहीं किया जा सकता है.
संवैधानिक पदों पर बैठे लोग
इस स्कीम के अन्तर्गत प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के संवैधानिक पदों पर आसीन लोग खेती करने के लायक भूमि होने के बाद भी इस स्कीम का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं. इतना ही नहीं अपितु, उनके परिवार के सदस्यों में से भी कोई इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकता है. पूर्व में संवैधानिक पदों पर कार्य कर रहे लोगों को भी इस स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता.
सरकारी कर्मचारी भी, इस योजना के दायरे से बाहर
चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के अलावा कोई भी अन्य सरकारी कर्मचारी इस स्कीम का फ़ायदा किसी भी हालत में नहीं उठा सकता है. रिटायर्ड हुए सरकारी कर्मचारियों पर भी यही नियम लागू किया गया है, किन्तु, प्रति माह 10,000 रुपए से कम की पेंशन पाने वाले लोगों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ का हकदार बनाया गया है.
भरते हैं अगर इनकम टैक्स, तो अब नहीं मिलेगा कोई लाभ
अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य इनकम टैक्स का भुगतान करता है तो उस स्थिति में आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं. इसके अतिरक्त डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सी ए और आर्किटेक्ट जैसे अन्य पेशेवर लोग भी इस स्कीम का बेनिफिट किसी भी स्थिति में नहीं प्राप्त कर सकते है.
जानिए, कौन से परिवारों को होगा फायदा
परिवार में अगर पिता के नाम पर पी एम किसान स्कीम का लाभ हासिल हो रहा है किन्तु, अब बंटवारे के बाद अगर जमीन को कई अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है उस स्थिति में सभी हिस्सेदार इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ के हकदार बन जाते हैं. दिसंबर 2018 में पहली दफा इस स्कीम के अन्तर्गत 3 करोड़ 15 लाख से भी ज्यादा किसानों को 2,000 रूपए की रकम ट्रांसफर की गई थी. इसके पश्चात से अब तक लगभग 11 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को इस स्कीम का लाभ हासिल हो रहा है.
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