नई दिल्ली । केन्द्र की मोदी सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को एक और बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है. केन्द्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर केन्द्रीय कर्मचारियों के बाद अब उनकी फैमिली के लिए बड़ा ऐलान किया है. केन्द्र सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों की फैमिली को मिलने वाली सुविधाओं में और इजाफा करने की दिशा में काम कर रही है.
दरअसल अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन (CCS Pension) 1972 के तहत कवर हैं, तो उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन का हिस्सा बनाया जाएगा. रिटायरमेंट के बाद अगर दोनों सदस्यों की मौत हो जाती है तो उनके बच्चों (नॉमिनी) को दो पेंशन मिल सकती है. इसके तहत पेंशन की अधिकतम सीमा 1.25 लाख रुपए होगी. हालांकि, इसके साथ कुछ शर्तें भी तय की गई है.
पेंशन रूल 54 (3) के तहत पहले सदस्य की कर्मचारी की मौत पर बच्चों को फैमिली पेंशन के रूप में 45000 रुपए मिलने का कानून है. अगर बच्चों को दोनों फैमिली पेंशन दी जाती थी तो सब रूल (2) के मुताबिक यह राशि 27000 रुपए होती थी. छठे वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक, सीसीएस रूल्स के तहत अधिकतम पेंशन की राशि 90000 के 50 फीसदी और 30 फीसदी की दर से दो फैमिली पेंशन मिलती थी. 90 हजार के हिसाब से यह राशि 45 हजार और 27 हजार रुपए होती थी.
लेकिन सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन की अधिकतम राशि ढाई लाख रुपए तय हैं. फैमिली पेंशन के नए नियम के मुताबिक पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट के बाद दोनों की मौत हो जाती है तो 1.25 लाख की एक पेंशन और दूसरी फैमिली पेंशन 75 हजार रुपए की नॉमिनी बच्चों को मिलेगी. सरकार ने नए नियम में 2.50 लाख रुपए महीना के हिसाब से फैमिली पेंशन तय की है.
अधिसूचना के मुताबिक 45 हजार रुपए की जगह पर कुल 2.5 लाख रुपये का 50 फीसदी यानि कि 1.25 लाख रुपए नॉमिनी को फैमिली पेंशन के रूप में मिलेंगे. 27 हजार रुपए की पेंशन को अब 2.5 लाख का 30 फीसदी यानि कि 75 हजार रुपये कर दिया गया है.
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