चंडीगढ़ । आजादी का अमृत महोत्सव मना रही केन्द्र और हरियाणा सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को बड़ी राहत प्रदान की है. सरकार ने फैसला लिया है कि सजा भुगत रहे अच्छे आचरण वाले कैदियों को रिहा किया जाएगा. इसके तहत अपनी सजा का 50 फीसदी समय भुगत चुकी पचास साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं, किन्नर, 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, 70% से अधिक दिव्यांग, गंभीर बीमारी से ग्रस्त कैदी सहित अन्य विभिन्न वर्गों के कैदियों को जेल से रिहाई दी जाएगी.
गंभीर बीमारी से ग्रस्त कैदियों और 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को चिकित्सा बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किए जाने के बाद ही जेल से रिहा किया जाएगा. गंभीर और जघन्य अपराधों में सजा काट रहे कैदियों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी.
आदेश के मुताबिक कुल सजा अवधि की दो तिहाई (66%) सजा भुगत चुके कैदियों को भी योजना का लाभ मिलेगा. इसके अलावा कारावास की अवधि पूरी होने के बावजूद जुर्माना राशि जमा नहीं करने के कारण जेल में बंद गरीब कैदियों को रिहा किया जाएगा. ऐसे युवा अपराधी, जिन्होंने 18 से 21 वर्ष की आयु के बीच अपराध किया था और उसके बाद फिर कोई अपराध नहीं किया है तो उन्हें भी आधी सजा पूरी होने पर रिहा कर दिया जाएगा.
देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुरू की गई सजा माफी योजना का उद्देश्य कैदियों में जेल अनुशासन और सदाचरण सुनिश्चित करना और उन्हें अपराधिक जिंदगी छोड़कर देश का जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को चिट्ठी भेजकर ऐसे कैदियों की सूची तैयार करने को कहा है जिनका व्यवहार अच्छा है और जो सजा माफी की पात्र श्रेणी में आते हैं. विशेष माफी के तहत इन कैदियों की आगामी 15 अगस्त और अगले साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को जेलों से रिहाई कर दी जाएगी.
रिहाई से पहले आयोजित किए जाएंगे परामर्श सत्र
रिहाई से पहले कैदी और उनके परिजनों के समाज में पुनर्वास के लिए स्पेशल परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे. रिहाई से पहले उन्मुखीकरण व व्याख्यान सत्र भी आयोजित किए जाएंगे जिनमें कैदियों को रिहाई के बाद उनके सामाजिक योगदान के बारे में प्रोत्साहित किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मामले में तुरंत आवश्यक कदम उठाने और सभी संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करने को कहा है.
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