नई दिल्ली। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई सुकन्या समृद्धि योजना लोगों को बहुत अधिक आकर्षित कर रही हैं. आज ही हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया है. अब सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट का लाभ लिया जा सकेगा. इसके अतिरिक्त अन्य सभी योजनाओं की अपेक्षा इस योजना में ब्याज भी अधिक मिलता है. इस योजना के तहत मां-बाप अपनी बच्ची की पढ़ाई-लिखाई और शादी-ब्याह के लिए पैसे की बचत कर सकते हैं. मां-बाप अपनी 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के तहत खाता खुलवा सकते हैं. स्कीम की मैच्योरिटी पर जो रकम मिलती है उस रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
कब मैच्योर होती है सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम
सुकन्या समृद्धि योजना लड़की की 21 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर मैच्योर हो जाती है और जमा किया गया पैसा निकाला जा सकता है. अर्थात 21 वर्ष के पश्चात पैसे की निकासी कर सकते हैं. यदि 18 वर्ष की आयु के पश्चात अगर बेटी की शादी होती है तो भी पैसा निकाला जा सकता है. इसके अतिरिक्त 18 वर्ष की आयु के पश्चात बेटी की उच्च पढ़ाई के लिए भी 50 प्रतिशत तक पैसा निकाल सकते हैं.
साल 2015 में हुई थी योजना की शुरुआत
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सन 2015 में “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” अभियान के तहत बेटियों के उज्जवल कि बेहतर भविष्य को प्रोत्साहित करने हेतु सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी. सुकन्या समृद्धि योजना भी दूसरे बैंको के जैसे ही भारत सरकार द्वारा चलाई गई निश्चित आय योजना है. इस योजना में प्रति वर्ष पैसे जमा कर सरकार के द्वारा घोषित किए गए ब्याज को प्राप्त किया जा सकता है.
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