चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार ने व्यापारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है. रिन्यू न होने के कारण बंद पड़ी मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है. इस योजना के शुरू होने से प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुक़सान की भरपाई हो सकेगी. इसका लाभ सभी पंजीकृत छोटे और मध्यम कारोबारियों, दुकानदारों, स्वरोजगार वाले व्यक्तियों को मिल सकेगा.
इन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ
बता दें कि सरकार ने यह योजना साल 2018 में शुरू की थी लेकिन रिन्यू न होने के चलते काफी समय से इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था. अब बीमा कंपनी को इसका टेंडर अलॉट कर दिया गया है. अब कारोबार में आग, बाढ़ और भुकंप आदि से होने वाले नुकसान की भरपाई इस योजना के तहत कवर हो सकेगी. अन्य कारणों से होने वाले कारोबार के नुकसान की भरपाई इस योजना के तहत नहीं की जाएगी.
बता दें कि बहादुरगढ़ में जुता उद्योग, पानीपत में कंबल उद्योग व यमुनानगर में प्लाईवुड उद्योग काफी विख्यात है. अक्सर ऐसी जगहों से आगजनी की घटनाएं सामने आती रहती है, जिसके चलते व्यापारियों को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है. ऐसी विकट परिस्थितियों में कारोबार को राहत देने के लिए यह योजना शुरू की गई है.
कितना टर्न ओवर कितनी क्षतिपूर्ति
टर्नओवर क्षतिपूर्ति
• 0 से 50 लाख : पांच लाख
• 51 से 57 लाख : 10 लाख
• 76 लाख से एक करोड़ : 15 लाख
• एक करोड़ से डेढ करोड़ : 20 लाख
• डेढ करोड़ से ऊपर : 25 लाख रुपये
व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन राम निवास गर्ग ने बताया कि व्यापारियों को अब मुख्यमंत्री लघु व्यापारी बीमा योजना का लाभ फिर से मिलना शुरू हो रहा है. जिन व्यापारियों के माल का किसी वजह से नुकसान हो जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी उनकी आर्थिक मदद करेगी.
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