चंडीगढ़ | जल्द ही हरियाणा में शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है. हाईकोर्ट ने राज्य में ट्रेड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) अंग्रेजी के 1035 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है, जो कई सालों से ठप है. सिंगल बेंच के फैसले और डबल बेंच में लंबित अपील के खिलाफ सरकार द्वारा पिछले साल इन नियुक्तियों के विज्ञापन को वापस लेने के फैसले को भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.
न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने इस मामले में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर कई अपीलों को खारिज करते हुए यह आदेश दिया. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जुलाई 2015 में 1035 टीजीटी अंग्रेजी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. इसके खिलाफ कई आवेदकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि अंग्रेजी इलेकिटव को अंग्रेजी अनिवार्य विषय पर प्राथमिकता दी जाए.
इन सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था. इस दौरान आयोग ने 2016 से 2020 तक आवेदकों का इंटरव्यू लिया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर की गई थी. अपील पर सुनवाई करते हुए डबल बेंच ने इस पर स्टे लगा दिया था, लेकिन सरकार ने पिछले साल फरवरी में नियुक्तियों के इस विज्ञापन को हाई कोर्ट में ये अपीलें लंबित होते ही वापस ले लिया था.
इसके खिलाफ भी हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि जब मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है तो सरकार हाईकोर्ट में विचाराधीन विषय पर कोई फैसला कैसे ले सकती है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इन सभी अपीलों और याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए अब सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है और इन पदों के विज्ञापन को आखिरी बार वापस लेने के सरकार के फैसले को खारिज करते हुए नियुक्तियों का रास्ता भी साफ कर दिया है.
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