आय से अधिक संपत्ति मामले में ओमप्रकाश चौटाला दोषी करार, इस दिन होगा सजा का ऐलान

नई दिल्ली | हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. हाल ही में जेबीटी भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में 10 साल की सजा भुगत कर लौटे चौटाला को अब आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की कोर्ट ने दोषी करार दिया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढूल की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ओमप्रकाश चौटाला को दोषी ठहराया है.

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Om Prakash Chautala

कब होगी सजा पर बहस

कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला को दोषी करार दिए जाने के बाद अब उनकी सजा पर बहस 26 मई को होगी. इस दिन ही पता चलेगा कि पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को फिर से कितने दिन तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है. बहस के दौरान ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे. इससे पहले 19 मई को राऊज एवन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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चौटाला ने बताया राजनीति से प्रेरित

बता दें कि चौटाला परिवार इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बता रहा है. कोर्ट के इस फैसले से एक बार फिर हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ सकता है. अब सबकी निगाहें 26 मई को आने वाले फैसले पर टिक गई है. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि ओमप्रकाश चौटाला फिर से जेल के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कुनबा फिर से बिखर सकता है.

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इस केस में कब क्या हुआ

  • केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ 26 मार्च, 2010 को चार्जशीट दाखिल किया था.
  • 1993 से 2006 के बीच 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जो कि उनके आय से अधिक थी यह जमा करने का आरोप था.
  • वर्ष 2019 में ईडी ने चौटाला की 3 करोड़, 68 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था.
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