चंडीगढ़ | सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर बताया है कि प्रदेश के 381 थानों व सभी पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई पूरी की जा रही है. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगने से पुलिस थानों की कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता आएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे आदेश
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सभी राज्यों के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पिछले 18 महीने का रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरे में रखना होगा. सरकारी एजेंसी हारट्रॉन की ओर से भेजा गया प्रस्ताव हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को भेजा गया है. 8 नवंबर, 2021 को सभी थानों में मानवाधिकार प्राधिकरण की ई-मेल आईडी और संपर्क नंबर अंकित करने के लिए पत्र जारी किया गया था.
क्या है मामला
पंचकूला के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने पूरे हरियाणा के सभी पुलिस थानों और चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के पूरे मामले को उठाया. आयोग इस दिशा में राज्य सरकार और पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध में हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग से भी अपडेट ले रहा है. हरियाणा मानवाधिकार आयोग इस प्रक्रिया से संतुष्ट है. मानवाधिकार कार्यकर्ता मनमोहन मुदगिल निवासी (सेक्टर 12) पंचकूला ने भी 27 अक्टूबर 2021 को इस संबंध में एक याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस थानों, पुलिस चौकियों और जिला जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए हैं.
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