फरीदाबाद। शादी करने के लिए अब आयु प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है. शादी के दौरान आयु प्रमाण पत्र की जांच के बिना शादी करवाने वाले मौलवी, पंडित, गुरुद्वारे के ग्रंथी और पादरी पर सख्त कार्यवाही की जाएगी. पुलिस ने यह दिशा निर्देश जिले में बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए जारी किए हैं. इन दिशा-निर्देशों के अनुसार शादी करवाने वाले मौलवी, पंडित आदि अन्य को शादी करवाने से पहले लड़की और लड़के की उम्र का प्रमाण पत्र जांचना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि उनकी सही उम्र भी जानकारी हो सके.
शादी करवाने वाले नहीं रखते कोई रिकॉर्ड
उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों को पुलिस उपायुक्त मुख्यालय डॉक्टर अर्पित जैन ने सभी थाना प्रभारियों को सख़्ती से लागू करने के आदेश दिए है. उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने बाल विवाह पर लगाम लगाने से संबंधित आदेश जारी करते हुए कहा है कि अधिकतर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और गिरजाघर शादी करवा रहे हैं.
सामान्य तौर पर देखा जा रहा है कि इनमें से किसी के भी द्वारा शादी से संबंधित कोई भी दस्तावेज़ रिकॉर्ड जैसे दसवीं कक्षा की अंक तालिका, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि जमा नहीं करवाए जाते हैं. परंतु बिना किसी प्रमाण पत्र के लड़की और लड़के की सही उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता. इस कारण बाल विवाह हो जाता है.
बाल विवाह करने या करवाने पर होगी यह सजा
भारतीय संविधान में बाल विवाह करवाने और उसमें शामिल होने के लिए भी सजा का प्रावधान है. बाल विवाह करवाने वाले पर 2 साल की जेल या 1 लाख रुपयों तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड लगाए जा सकते हैं. जो बाल विवाह करवाता है, बाल विवाह करता है या करवाने का आदेश देता है उसे भी दंड दिया जाएगा. इस स्थिति में निकाह या शादी करवाने से पहले मौलवी, पंडित, ग्रंथि और पादरियों को लड़का और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र जरूर देखना चाहिए.
एक उपयुक्त रजिस्टर रिकॉर्ड रखने के लिए बनाना चाहिए. शादी प्रमाण पत्र में लड़की और लड़के की फोटो के साथ साथ यह दस्तावेज जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और दसवीं कक्षा की अंक तालिका आदि का उल्लेख होना चाहिए और इस प्रकार के दस्तावेजों की फोटो कॉपियां काउंटर फाइल में लगाई होनी चाहिए. इन सभी दस्तावेजों का उचित रखरखाव भी जरूरी है.
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