रेवाड़ी | हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 5 में किए गए प्रावधान के अनुसार नाहड़ खंड की ग्राम पंचायतों के वार्डों में से अनुसूचित जाति (महिलाओं सहित) पिछड़ा वर्ग-(क), महिलाओं के अलावा वार्डों का आरक्षण 22 जून को जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में मिनी सचिवालय कोसली स्थित एसडीएम न्यायालय भू-तल कमरा नंबर 102 में किया जाएगा.
22 जून को होगा कार्य शुरू
यह जानकारी एसडीएम होशियार सिंह ने दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि 22 जून को सुबह 11 बजे पंचायत समिति ब्लाक नाहड़ के 23 वार्डों तथा दोपहर 12 बजे ग्राम पंचायतों के वार्ड का आरक्षण किया जाएगा. यह आरक्षण पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के लिए अपेक्षित है. उन्होंने वार्ड आरक्षण से संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि उक्त बैठक में निर्धारित तिथि व समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें.
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