हरियाणा पुलिस की कॉन्स्टेबल भर्ती में अब नहीं मिलेंगे उच्च शिक्षा के एकेडमिक अंक

चंडीगढ़ | प्रदेश सरकार एवं पुलिस सिपाही भर्ती में उच्च शिक्षा के एकेडमिक अंक नहीं जोड़ने का नियम बनाने जा रही है. सरकार की तरफ से इसके लिए तैयारी की जा रही है. इस नियम से उन परीक्षार्थियों को लाभ होगा जो पुलिस भर्ती के लिए 12वीं के बाद से ही तैयारी शुरू करते है. ये अभ्यर्थी मेरिट में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को मिलने वाले अकेडमिक अंको के कारण पीछे रह जाते है. वर्तमान में स्नातक के लिए 4 और स्नात्तकोत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते थे.

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HSSC ने पुलिस विभाग से कहा है कि उच्च शिक्षा के अंक नहीं जोड़े जाने चाहिए जो कुल मिलाकर 7 अंक बनते हैं. कांस्टेबल भर्ती के लिए योग्यता 12वीं पास है लेकिन MA pass युवा भी इसके लिए आवेदन भेजते हैं. फिलहाल स्नातकोत्तर होने पर अभ्यर्थी को कुल 7 अंक,एनसीसी से जुड़े होने पर 3 अतिरिक्त अंक मिलते हैं. इसी प्रकार सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर 10 अंक मिलते थे,जिसे अब पांच कर दिया गया है. यानी कि शिक्षा एनसीसी और नियमों के दायरे में आने वाला उम्मीदवार 20 अंक अतिरिक्त लेता था. HSSC ने पुलिस विभाग से अकेडमिकअंक न जोड़ने की सिफारिश की है.

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मिली जानकारी के अनुसार अब 90 अंक का लिखित पेपर होगा. इसके अतिरिक्त 5% अंक सामाजिक आर्थिक आधार के होंगे और तीन अंक एनसीसी के रहेंगे. 98 अंकों के बाद 2 अंक सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए दिए जा सकते हैं या फिर पूरी तरह समाप्त किए जा सकते हैं. पुलिस महकमे के आला अफसर इस पर विचार कर रहे हैं. एसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि हम ने पुलिस से महकमे से कहा है कि वह पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में हायर एजुकेशन के अंक को हटा दें. इस पर अक्सर भी काम कर रहे हैं. अभी 5500 पदों की भर्ती अटकी हुई है इसके बाद नई भर्ती होगी.

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5500 पदों की प्रक्रिया के बाद होगी नई भर्ती

प्रदेश में बीच में जो कॉन्स्टेबल की भर्ती परीक्षा अभी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है. परीक्षा होने के बाद एसएससी ने परसेंटाइल का फार्मूला लगाकर रिजल्ट घोषित किया था जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई. अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है. यह भर्ती होने के बाद पुलिस में नई भर्तियां की जाएंगी. जो नए नियमों के अनुसार होंगी. प्रदेश में अभी भी 15,000 से ज्यादा पद पुलिस विभाग में खाली है.

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