झज्जर | दिल्ली- एनसीआर क्षेत्र में शामिल झज्जर जिलें से वाहन चालकों के लिए एक बड़ी सूचना सामने आई है. यहां जिलें के शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों/ वाणिज्यिक वाहनों की इंट्री पर रोक लगा दी गई है. जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से इस आदेश की पालना करने के निर्देश जारी कर दिए हैं.
इस आदेश के बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम भुपेंद्र सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों के चलते जाम लगने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है इसलिए इन वाहनों को प्रतिबंध करने का निर्णय लिया गया है. इन आदेशों की पालना करवाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी. जारी आदेशों के अनुसार, शहर में सुबह 6 बजें से रात नौ बजे तक भारी वाहनों/ वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है.
एसडीएम भुपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस विभाग और संबंधित थाना प्रभारियों को अपने- अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं और साथ ही शहर के बाहरी रास्तों से भारी वाहनों का आवागमन सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी वाहन चालक इन आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता धारा-188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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