चंडीगढ़ | हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए हजारों कच्ची भर्तियों का रास्ता साफ हो चुका है. सरकार ने डिप्लोयमेंट ऑफ़ कॉन्ट्रैकचूअल प्रेसेंस पॉलिसी 2022 अधिसूचित कर दी है.
1 अप्रैल 2022 से यह लागू हो चुकी है. इसके तहत भर्ती कर्मचारी पक्का होने का दावा नहीं कर पाएंगे. इन कर्मचारियों को निगम के नियमों के अनुसार मानदेय दिया जाएगा. इनकी नियुक्ति 1 साल के लिए की जाएगी और कार्य संतुष्टि के आधार पर उनका समय बढ़ाया जाएगा. नई नीति पर विचार चल रहा था इसी कारण अभी प्रदेश में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट -1 व 2 के तहत कच्ची भर्तियां बंद थीं. नई नीति में निगम के द्वारा 150 अंक निर्धारित किए गए हैं. साथ ही साथ जॉब रोल भी बना दिया गया है. जिन विभागों में कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, उनसे वेतन जारी करने के एवज में रोजगार निगम कुल राशि पर 1 प्रतिशत शुल्क वसूल करेगा.
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