फसल बीमा करवाते समय किसान साथी इस बात का रखें खास ध्यान, गलती हुई तो नहीं मिलेगा मुआवजा

चंडीगढ़ | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों के लिए बेहद ही आवश्यक सूचना हैं. बता दें कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए पोर्टल पर आवेदन शुरू हो चुके हैं जो 31 जुलाई तक जारी रहेंगे. इस योजना के तहत खरीफ सीजन की चार फसलों का बीमा किया जाता है ताकि प्राकृतिक आपदा आने की सूरत में किसान के नुकसान की मुआवजे के रूप में भरपाई की जा सकें. मुआवजे के लिए बीमित फसल वाले किसान ही आवेदन के पात्र होंगे.

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Kisan Fasal

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान अपनी फसलों का बीमा बैंक, को- ऑपरेटिव सोसायटी या फिर सीएससी सेंटर से करवा सकते हैं. जिन किसानों के बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अकाउंट है, उन्हें भी बैंक में जाकर बताना होगा कि वे अपनी फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करवाना चाहते हैं या नहीं. फसल बीमा करवाते समय आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, भूमि एवं फसल बुआई संबंधित दस्तावेज आदि की जरूरत होती है.

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खेत में बिजाई की गई फसल का ही बीमा करें

अक्सर देखने में आता है कि बैंक उस फसल का बीमा काट देते हैं जो फसल किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते समय बिजाई की हुई थी. ऐसी स्थिति में यदि कोई प्राकृतिक आपदा से फसल में नुकसान पहुंचता है तो किसान बीमा राशि का लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे क्योंकि बीमा किसी फसल का मिलेगा और खेत में कोई अन्य फसल बिजाई की हुई मिलेगी. इसलिए फसल बीमा करवाते समय बैंक में सूचित जरुर करे. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान साथी जिन चार फसलों का बीमा करवा सकते हैं, वें धान, कपास, बाजरा व मक्का है.

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प्रति हेक्टेयर देना होगा प्रीमियम

• धान – 1764.32

• कपास – 4081.10

• मक्का – 882.16

• बाजरा – 830.24

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