चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने घरों और इंडस्ट्री के लिए सप्लाई होने वाले पानी के रेट बढ़ा दिए हैं.हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी की ओर जारी संशोधित टैरिफ के अनुसार उद्योगों में थोक जलापूर्ति के लिए 250% और घरेलू जलापूर्ति के लिए 500% तक रेट बढ़ाए गए हैं. फिलहाल किसानों को सिंचाई के लिए दिए जाने वाले पानी की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.
पहले घरों में पेयजल के लिए 100 क्यूबिक मीटर पानी का बिल 25 रूपये था लेकिन अब यह 125 होगा. पानी के बढ़े हुए दाम 1 अगस्त 2022 से लागू होंगे.इससे पहले साल 2018 में पानी के रेट बढाए गए थे. अब 4 साल बाद दामों में वृद्धि की गई है. प्रदेश में 30 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जबकि 16.5 लाख से अधिक किसान परिवार हैं. जल संसाधन प्राधिकरण का तर्क है कि इससे पानी के अनियंत्रित उपयोग और बर्बादी को रोकने में मदद मिलेगी. लोगों को संवेदनशील बनाने जल के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है.
2018 में भी बढी थी दरें
प्रदेश में साल 2012 में भी पानी की दरें संशोधित की गई थी. इसके बाद साल 2018 में पानी की दरों में 150% से 400% तक इजाफा किया गया था. अब 3 साल बाद फिर से दरें बढाई गई हैं.
जल संसाधन अध्यक्ष ने कही ये बात
हरियाणा जल संसाधन अध्यक्ष के केशनी अरोड़ा ने कहा कि पहले प्राधिकरण का अधिदेश बल्क वाटर टैरिफ की सिफारिश करना था, लेकिन हाल में सरकार ने संशोधन अधिनियम 2022 पारित कर प्राधिकरण को थोक जल टैरिफ तय करने का अधिकार दिया है.
100 क्यूबिक मीटर पानी के ये नए रेट
कैटेगिरी अभी रेट रू बढोतरी% नए रेट रू,
पेयजल 25 500 125
ईट भट्ठे 1500 250 3750
बोर्ड वाटर इंडस्ट्री 2000 250 5000
इंडस्ट्री पावर प्लांट 1000 250 2500
बल्क 1000 250 2500
रेलवे आर्मी 750 250 1875