चंडीगढ़ | हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 8 अगस्त से शुरू होगा. गुरुवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. बैठक में 11 एजेंडे रखे गए. हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख भी तय कर दी गई है. हरियाणा विधानसभा की व्यावसायिक सलाहकार समिति सत्र की अवधि तय करेगी. सत्र के संबंध में सिफारिश हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को भेजी जाएगी.
खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आधार पर 2000 विशेष एसपीओ नियुक्त किए गए होंगे. एसपीओ का चयन एक बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक अध्यक्ष, संबंधित जिले के पुलिस उपाधीक्षक (संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित) के रूप में होंगे. चयन में सेना/केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों के भूतपूर्व सैनिकों और विघटित HSISF/HAP बटालियन के पूर्व कांस्टेबलों को वरीयता दी जाएगी.
एसपीओ अनुग्रह राशि के पात्र होंगे
एसपीओ केवल बहादुरी और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मृत्यु/विकलांगता चोट के मामले में मारे गए या घायल होने के मामले में अनुग्रह मुआवजे के पात्र होंगे. मृत्यु होने पर 10 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी. स्थायी अपंगता की दशा में एक लाख से तीन लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल होने पर एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दी जायेगी. हालांकि, प्राकृतिक मृत्यु के मामले में, मृतक कर्मचारियों (एसपीओ) के परिवार को 10 लाख रुपये के बजाय 3.00 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी.
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 होगी
भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सभी श्रेणियों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 होगी. चयनित एसपीओ को उनके गृह पुलिस थानों में तैनात नहीं किया जाएगा, लेकिन जहां तक संभव होगा, उन्हें उनके निवास स्थान के पास के पुलिस थानों में तैनात करने पर ध्यान दिया जाएगा. हालांकि, जो दूसरे जिले में तैनात होने के इच्छुक हैं, उन्हें इस तरह तैनात किया जा सकता है. इन एसपीओ को उनके चयन के बाद पुलिस विभाग की आवश्यकता के अनुसार खुद को फिर से उन्मुख करने के लिए 15 दिनों का कैप्सूल कोर्स पूरा करना होगा.
कांस्टेबल के 11,664 पद रिक्त हैं
वर्तमान में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के कुल 11,664 पद रिक्त हैं. इस बीच, पुलिस विभाग को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से पुरुष कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 5000 पदों को भरने की अनुमति मिल गई है और यह प्रक्रियाधीन है.
हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड ने ऋणपत्रों/ऋणों के प्रवाह के लिए 1,000 करोड़ रुपये की ब्लॉक गारंटी के नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड ने नाबार्ड से ऋणपत्रों/ऋणों के प्रवाह के लिए राज्य सरकार की 1,000 करोड़ रुपये की गारंटी को 7 साल के लिए यानी 1 मार्च, 2022 से 31 मार्च, 2029 तक नवीनीकृत करने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि वर्तमान गारंटी है 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गया.
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में परिवहन विभाग हरियाणा (ग्रुप ए) सेवा नियम 2022 के निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसे परिवहन विभाग हरियाणा (ग्रुप ए) सेवा नियम, 2022 कहा जाएगा. हरियाणा राज्य सूचना आयोग के ग्रुप ए और बी पदों के लिए सेवा नियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इन नियमों को हरियाणा राज्य सूचना आयोग (ग्रुप-ए) सेवा नियम 2022 और हरियाणा राज्य सूचना आयोग (ग्रुप-बी) सेवा नियम 2022 कहा जाएगा.
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