हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर, 2 हजार एसपीओ की भर्ती को मंजूरी

चंडीगढ़ | सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसलों को मंजूरी प्रदान की गई. मंत्रिमंडल की मीटिंग में कुल 11 एजेंडे रखें गए. इसमें 8 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू करने के फैसले को मंजूरी दी गई. मानसून सत्र के लिए जल्द ही राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अनुशंसा भेज दी जाएगी. सत्र की अवधि का निर्णय हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी.

POLICE

2000 एसपीओ भर्ती को मंजूरी

हरियाणा मंत्रिमंडल की मीटिंग में दो हजार विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है. भर्ती में सेना, केंद्रीय अर्ध-सैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों और निरस्त हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एचएसआइएसएफ) और हरियाणा आर्म्ड फोर्स (एचएपी) बटालियनों के पूर्व कांस्टेबलों को वरियता दी जाएगी. एक बोर्ड द्वारा इंटरव्यू के जरिए इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा जिसमें पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे. इन एसपीओ को एक साल या जब तक पक्की भर्ती नहीं होती, तब तक रखा जाएगा.

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इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं होगी. चयनित उम्मीदवारों की गृह पुलिस थानों में तैनाती नहीं की जाएगी. भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों को 15 दिन का कैप्सुल कोर्स करना होगा. भर्ती में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को आरक्षण नीति के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाएगा.

एसपीओ ड्यूटी के दाैरान मृत्यु, निशक्तता या चोट के मामले में अनुग्रह मुआवजे के पात्र होंगे. मृतकों को 10 लाख रुपये, स्थाई रूप से दिव्यांग होने पर एक लाख से तीन लाख रुपये और गंभीर चोट पर एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी. प्राकृतिक मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये की बजाय तीन लाख रुपये दी जाएगी. एसपीओ को नियुक्ति के समय दो वर्दियों के सेट, एक जोड़ी जूते व अन्य एसपीओ के प्रतीक चिन्ह और टोपी/ डोरी के लिए एकमुश्त 3000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा.

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मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सूबे के खेल मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि हरियाणा सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा लिए गए एक हजार करोड़ रुपये के ऋण की ब्लाक गारंटी के नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. वर्तमान गारंटी 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है.

खेल मंत्री ने बताया कि परिवहन विभाग हरियाणा (ग्रुप ए) सेवा नियम, 2022 का निर्धारण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त, जिला परिवहन अधिकारी-सह-सचिव, आरटीए, उप-परिवहन आयुक्त, उप-परिवहन आयुक्त (तकनीकी) और उप-परिवहन आयुक्त (आइटी) की भर्ती में यह नियम लागू होंगे. अतिरिक्त परिवहन आयुक्त/संयुक्त परिवहन आयुक्त और जिला परिवहन अधिकारी-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के मामले में भर्ती ग्रुप-ए के किसी भी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी जो पहले से ही हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार के तहत सर्विस पर है.

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संदीप सिंह ने बताया कि उप-परिवहन आयुक्त, उप-परिवहन आयुक्त (तकनीकी) के मामले में भर्ती, सहायक जिला परिवहन अधिकारी-सह-सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या हरियाणा या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के, सेवा में पहले से ही समान पद धारण करने वाले अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी.

संदीप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवहन विभाग की विनियामक विंग की दक्षता में सुधार लाने के लिए 17 अक्तूबर, 2020 को कईं घोषणाएं की थी जिनमें से ग्रुप-A, B व C पदों के लिए अलग से सेवा नियम बनाए जाने थे. ग्रुप B तथा C वर्गों के पदों के लिए नियम पहले से ही बनाए जा चुके हैं. बैठक में सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 2016 के नियम- 24 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई. चल संपत्ति की परिभाषा में ‘बीमा नीतियां’ शब्द हटा दिया गया है.

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