नई दिल्ली | भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वोटर कार्ड बनवाने की उम्र 18 साल से घटाकर 17 साल कर दी है. भारतीय चुनाव आयोग ने घोषणा करते हुए कहा कि 17 साल आयु पूरी कर चुके युवा अब वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे. अब युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंडों का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ और एईआरओ को इस बारे में निर्देश जारी किए है ताकि युवाओं को अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने में सुविधा हो. 17 साल से अधिक आयु के युवा अब वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं.
संशोधन के बाद मिलेंगे ज्यादा मौके
चुनाव आयोग ने कहा कि 17 साल उम्र पूरी होते ही अब युवा अपना वोट बनवा सकेंगे. इसे सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे युवाओं को यह सुविधा प्रदान करें. आयोग ने कहा है कि अब युवा साल में तीन बार यानि 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा.
वोटर लिस्ट के लिए कर सकते हैं आवेदन
असल में चुनाव आयोग की सिफारिशों पर कानून एवं न्याय मंत्रालय ने हाल ही में आरपी अधिनियम में संशोधन किया था, जिसमें चार योग्यता तिथियों को यानि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर युवाओं को वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता के रूप में प्रदान किया गया है. पहले केवल 1 जनवरी ही योग्यता की तारीख मानी जाती थी. आवेदन की प्रक्रिया वही रहेगी जो पहले थी.
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