चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. प्रदेश सरकार ने एन्हांसमेंट के निपटारे हेतु एकमुश्त भुगतान योजना फिर से लागू की है. प्रदेश सरकार ने अपने इस फैसले से आवंटियों को करीब 800 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है.
एकमुश्त भुगतान योजना फिर से शुरू
सीएम मनोहर लाल ने इस योजना के तहत आवंटियों को करीब 800 करोड़ रुपए से अधिक छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से साल 2022 के लिए अंतिम एकमुश्त भुगतान योजना 17 अगस्त से शुरू होकर 30 सितंबर 2022 तक जारी रहेगी, ताकि पात्र आवंटी एचएसवीपी के साथ अपनी बकाया राशि और एन्हांसमेंट का निपटान कर सकें. ऐसे उपभोक्ताओं को ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी.
एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम मनोहर लाल की पहल पर एकमुश्त भुगतान योजना की शुरुआत साल 2018 में की गई थी. इस योजना का उद्देश्य वसूली प्रकिया को आसान बनाना और लंबे समय से पेंडिंग विवादों को निपटाकर आवंटियों के हितों की रक्षा करना है. इस योजना के तहत आवंटियों की सुविधा के लिए एचएसवीपी की वेबसाइट (www.hsvphry.org.in) पर ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए उपभोक्ताओं को www.hsvphry.org.in पर विजिट करना होगा.
अजित बालाजी जोशी ने बताया कि यह एक वैकल्पिक योजना है और इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक आवंटियों को बिना शर्त शपथपत्र देना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से या किसी संघ या समाज के माध्यम से किसी भी कोर्ट में लंबित मुकदमे को वापस ले लेगा और आने वाले समय में राशि बढ़ोतरी पर विवाद नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उन आवंटियों को नहीं मिलेगा, जिन्होंने पहले ही एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएसएस) या पूर्ण और अंतिम निपटान योजना (एफएफएसएस) या अंतिम निपटान योजना (एलएफएसएस) का लाभ उठा रखा है.
इस तरह से उठा सकते हैं योजना का लाभ
मुख्य प्रशासक ने बताया कि इस योजना का लाभ वे आवंटी नहीं उठा सकेंगे, जिन्होंने अपनी मर्जी से अतिरिक्त मूल्य के साथ ब्याज, विलंबित ब्याज मद के तहत पहले ही देय राशि का भुगतान कर दिया था. उन्होंने कहा कि किसी भी संदेह अथवा सवाल के मामले में, पात्र आवंटियों को अपना प्रतिवेदन एचएसवीपी के अपने संबंधित संपदा कार्यालयों को भेजना होगा. ऐसे आवंटी अंतिम निपटान योजना पोर्टल पर भी अपना अनुरोध दर्ज कर सकते हैं. इस योजना का लाभ केवल उन्हीं आवंटियों को मिलेगा, जो योजना बंद होने से पहले एचएसवीपी अकाउंट में अपनी बकाया राशि का भुगतान कर देंगे.
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