चंडीगढ़ | प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से किसानों के लिए 3-एचपी, 5-एचपी, 7.5-एचपी एवं 10-एचपी सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. बता दें कि पहले आओ-पहले पाओ के तहत आप जल्दी आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं. 3 एचपी से लेकर 10 एचपी के सोलर पंप पर 75 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी.
आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि डीजल पंप सेट या जनरेटर सेट से खेती करने वाले किसान सोलर पंप लगाकर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और पात्रता निर्धारित की गई है जिसके तहत आवेदक के पास परिवार का पहचान पत्र, घोषणा पत्र, कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर सिंचाई या खेत में भूमिगत पाइपलाइन स्थापित हो. जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए गए हैं, वे इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे.
इस योजना के तहत, एक किसान को एक ही पंप दिया जाएगा. चयनित किसानों को कंपनी को कार्यादेश जारी होने की तिथि से 3 माह के भीतर सौर ऊर्जा पंप प्रदान किया जाएगा. वहीं, लाभार्थी का 25 प्रतिशत हिस्सा किसान द्वारा जमा किया जाएगा. किसान को अपना लाभार्थी हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा.
इच्छुक किसान 23 अगस्त से सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आप आसानी से इस लिंक saralharyana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01662-226384 पर संपर्क किया जा सकता है.
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