नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है. देश में श्रम सुधार के लिए केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है जिसके तहत जल्द ही 4 नए लेबर कोड लागू किए जाऐंगे. इस बात की जानकारी श्रम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में दी है.
नए लेबर कोड्स में बदल जाएंगे नियम
बता दें कि नए लेबर कोड्स के लागू होने के बाद कर्मचारियों की छुट्टी, सैलरी, प्रोविडेंट फंट और ग्रेच्युटी में कुछ बदलाव होंगे. जिसमें काम करने के घंटे और हफ्ते के नियम में भी बदलाव हो सकते हैं. गौरतलब है कि किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी के लिए किसी भी संस्थान में 5 साल लगातार नौकरी करनी पड़ती थी लेकिन नए लेबर कानून लागू होने के बाद इस नियम में भी बदलाव होंगे.
जानिए कितनी मिलती है Gratuity
फिलहाल किसी भी संस्थान में 5 साल पूरे करने पर ही ग्रेच्युटी बनती है. इसके बाद, जिस दिन आप कंपनी छोड़ते हैं उस महीने आपकी सैलरी के आधार पर ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन किया जाता है. मान लीजिए की किसी कर्मचारी ने 10 साल तक किसी कंपनी में काम किया तो आखिरी महीने में उसका अमाउंट 50 हजार रुपए बनेगा. वहीं, कोड लागू होने के बाद 1 साल तक किसी भी कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी भी ग्रेच्यूटी का हकदार होगा.
क्या होती है ग्रेच्युटी
दरअसल, ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को कंपनी से मिलने वाला इनाम होता है. अगर कोई कर्मचारी नौकरी की कुछ शर्तों का पूरी तरह से पालन करता है तो वह ग्रेच्युटी का हकदार होता है. बता दें कि ग्रेच्युटी का एक छोटा सा हिस्सा पहले ही कर्मचारी के वेतन से काट लिया जाता है. जो उसे बाद में एक बड़े हिस्से के रुप में दिया जाता है.
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