चंडीगढ़ | हरियाणा में बिजली डिफाल्टर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली सरचार्ज माफी योजना 2022 की घोषणा की गई है, जिसके तहत ऐसे उपभोक्ता अपनी बकाया मूल राशि एकमुश्त या तीन किस्तों में अदा कर सकते हैं. इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में की. इस योजना के तहत न केवल बिल उपभोक्ताओं को सरचार्ज से मुक्ति मिलेगी, बल्कि मूल राशि पर 5 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी. सीएम ने कहा कि यह योजना केवल 3 महीने के लिए लागू की जा रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना उन घरेलू, सरकारी, कृषि और अन्य डिफॉल्ट बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होगी जो 31 दिसंबर 2021 और उसके बाद भी डिफॉल्ट कर रहे हैं. इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं के बिल विवाद के मामले किसी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं और अगर वे केस वापस लेते हैं तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. उन्होंने कहा कि यह योजना केवल तीन महीने की अवधि के लिए लागू होगी.
मुख्यमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए योजना के लाभों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि ऐसे सभी उपभोक्ता अपनी बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या तीन किस्तों में कर सकेंगे. यदि ऐसे उपभोक्ता अपनी मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो उन्हें मूल राशि पर अतिरिक्त 5% की छूट दी जाएगी. 6 बिलों के नियमित भुगतान के साथ किश्तों में फ्रीज सरचार्ज माफ किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी बिजली कनेक्शन सहित अन्य सभी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण दर पर पुनर्गणना की जाएगी, जबकि वर्तमान में यह 1.5 प्रतिशत मासिक है.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!