चंडीगढ़ | लोगों को सस्ती दवाई उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला उपायुक्त सीएमओ को निर्देश जारी करें कि वह अपने-अपने जिलों में अध्ययन करें कि किन-किन स्थानों पर जन औषधि केंद्र खोलने की आवश्यकता है.
इस अध्ययन के बाद आवश्यकतानुसार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि आमजन, विशेष तौर पर जहां मरीजों की संख्या ज्यादा है, ऐसे स्थानों पर इस प्रकार के केंद्र खोले जाने चाहिए ताकि लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध हो सकें. बता दें कि सीएम ने यह आदेश इस लिए दिए हैं क्योंकि कई जगहों पर दवाइयां ना मिलने की वजह से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं. हरियाणा में 226 केंद्र सक्रिय है.
क्या है जन औषधि योजना
जन औषधि योजना भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को घोषित एक योजना है. इस योजना के तहत, सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं की कीमतों को बाजार मूल्य से कम में बेचा जाता है. इसके लिए सरकार द्वारा ‘जन औषधि स्टोर’ स्थापित किए गए हैं, जहां जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.
जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड या फार्मा दवाओं से सस्ती होती हैं, जबकि प्रभावशीलता उनके बराबर होती है. प्रधा मंत्री जन औषधि अभियान मूल रूप से जनता को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है ताकि जनता यह समझ सके कि ब्रांडेड दवा की तुलना में जेनेरिक दवा कम कीमत पर उपलब्ध है और इसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है. साथ ही ये जेनेरिक दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं जिन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है. इस योजना के तहत आम नागरिकों को बाजार से 60 से 70 प्रतिशत कम कीमत पर दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने देश भर में 1000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले हैं.
जन औषधि केंद्र शुरू करने के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है लेकिन नीचे दर्शाई गई शर्त पूरी होनी चाहिए. आपको भारत का नागरिक होना चाहिए. अस्पताल, एनजीओ ट्रस्ट, फार्मासिस्ट, डॉक्टर सभी जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं. यदि आप एससी (सेड्यूल कास्ट) या एसटी (अनुसूचित जनजाति) हैं और विकलांग हैं, तो भारत सरकार आपको 50000 रुपये की वित्तीय सहायता से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू करने में भी मदद करेगी.
अगर आप जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है. अगर आप किसी अस्पताल और एनजीओ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको संस्था के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी और खास बात यह है कि आपके पास 10 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए चाहे वह आपकी खुद की हो या किराए पर हो.
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