हरियाणा में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत नई भर्तियों पर रोक, रेगुलर स्टाफ के आते ही पुराने कर्मचारियों की होगी छुट्टी

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से जारी पत्र में फिलहाल आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत नई भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. जारी सूचना के अनुसार आउटसोर्सिंग पालिसी द्वितीय के बारे में बताया गया है, जिसमें नई भर्ती को लेकर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई गई है. मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से  9 सितंबर को पत्र जारी किया गया था, तथा सभी प्रशासनिक सचिवों समस्त विभागों, सभी जिला उपायुक्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, सभी मंडलायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों को भी इस आशय के आदेश की प्रति भेजी गई है.

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Sanjeev Kaushal

आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत नई भर्तियों पर रोक

मुख्य सचिव ऑफिस की तरफ से साफ किया गया है कि पार्ट वन और पार्ट टू के तहत कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार की नई भर्ती नहीं कर पाएगा. इसी के चलते अब आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 की होगी समीक्षा

यहां पर यह सूचना भी दी गई है कि रेगुलर भर्ती की प्रक्रिया लगातार जारी होने और ग्रुप डी, सी सभी श्रेणियों में नियमित स्टाफ रखे जाने के बावजूद कुछ अधिकारी आउटसोर्सिंग के तहत स्टाफ रख रहे हैं. इन सभी बिदुओं और पूर्व में अदालत की तरफ से जारी किए गए दिशानिर्देशों के कारण इस पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही साफ कर दिया गया है कि आउटसोर्सिंग पालिसी 2 की समीक्षा होगी. पार्ट 2 में जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको नियमित स्टाफ के आने तक रखा जाएगा. नियमित स्टाफ के आने के तुरंत बाद इनको हटाया जाएगा.

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