डेबिट और क्रेडिट कार्ड रखने वालो के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से बदल जाएगा यह बड़ा नियम

नई दिल्ली | यदि आप भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आज यह खबर आपके लिए काफी अहम होने वाली है. आज के आधुनिक युग में हर दूसरा व्यक्ति डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है. अक्सर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होते रहते हैं. इसलिए जरूरी है कि आपको इन बदलावों की जानकारी होनी चाहिए. इसी दिशा में अब रिजर्व बैंक भी 1 अक्टूबर से कार्डों के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. 1 अक्टूबर से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव होने वाले हैं. RBI की तरफ से इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

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Debit Credit Card

धोखाधड़ी करने वालों पर लगेगी रोक

आरबीआई ने बताया कि वह 1 तारीख से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम लाया जा रहा है.इस नियम के लागू होने से कार्ड होल्डर को पहले से ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी. कार्ड होल्डर के पेमेंट करने के अनुभव में भी काफी सुधार होगा.

वही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से बताया गया कि नए नियमों का उद्देश्य क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट को और भी सुरक्षित बनाना है. पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि लोगों के साथ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए धोखाधड़ी की जा रही है. जैसे ही नए नियमों को लागू कर दिया जाता है, इन पर अपने आप रोक लग जाएगी.

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1 अक्टूबर से लागू होंगे यह नए नियम 

नए नियमों के लागू होने के बाद ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेंगे, तो सभी डिटेल इंक्रिप्टेड कोड में सेव होगी. बता दें कि नए टोकन सिस्टम के तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड का पूरा डाटा टोकन में बदल जाएगा. इससे आपके कार्ड की जानकारी को एक डिवाइस में हाइड करके रखा जाएगा. कोई भी शख्स टोकन बैंक पर रिक्वेस्ट कर कार्ड को टोकन में बदलवा सकता है. कार्ड को टोकन करने के लिए कार्ड धारक को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा. यदि आप कार्ड को टोकन में बदल लेंगे, तो किसी भी शॉपिंग वेबसाइट या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आपके कार्ड की जानकारी को भी टोकन में ही सेव किया जा सकेगा.

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