रेवाड़ी, Kosli News | कोसली उपमंडल के गांव गढ़ी निवासी एक युवक कृष्ण कुमार ने नई SUV कार खरीदी थी लेकिन कार में पांच महीने के भीतर ही जंग लग गया. उसने इस मामले को लेकर कई बार वाहन एजेंसी के सामने शिकायत दर्ज कराई लेकिन बार- बार मरम्मत करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी रही. एजेंसी के रवैए से तंग आकर कृष्ण कुमार द्वारा कार एजेंसी व कंपनी के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष याचिका दायर की गई. आयोग द्वारा नारनौल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के एक्सपर्ट द्वारा कार का निरीक्षण कराया गया.
5 महीने में ही लगा जंग
कृष्ण कुमार ने बताया कि उसने जनवरी 2020 में 18 लाख 18 हजार 621 रुपये की कीमत देकर एक नई एसयूवी कार खरीदी थी लेकिन मई 2020 में ही कार जंग खाना शुरू हो गई . उसने बताया कि गाड़ी का साल 2023 तक इंश्योरेंस कराया गया था और एजेंसी की ओर से दो साल की गारंटी भी दी गई थी.
एजेंसी का ये था जवाब
एजेंसी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से वर्कशॉप बंद है और लाकडाउन खुलते ही उसकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा. साल 2021 के अगस्त माह में एजेंसी द्वारा कार को पेंट किया गया, लेकिन फिर से इंजन, चेसिस, साइड डोर, वेंडर व अन्य कई जगहों पर फिर से जंग लगना शुरू हो गया. कृष्ण कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी ने उसे पुरानी गाड़ी बेच दी है.
कंपनी को वापस करने होंगे रुपए
एक्सपर्ट की रिपोर्ट व अन्य पहलुओं पर गौर करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने संबंधित एजेंसी व कंपनी को उपभोक्ता को कार की पूरी पेमेंट 18 लाख 18 हजार 621 रुपए वापस लौटाने और याचिका दायर करने के समय से अब तक 9% की दर से ब्याज देने के आदेश जारी किए हैं. इस राशि का तीस दिन के अंदर भुगतान करना होगा. वही आयोग द्वारा उपभोक्ता को 50 हजार रुपये का मुआवजा व 11 हजार रुपये वाद खर्च देने के आदेश भी जारी किए गए हैं.
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