इन 6 बड़े बदलावों के साथ शुरू होगा अक्टूबर महीना, आपका जानना है बहुत जरूरी

नई दिल्ली | अक्टूबर शुरू होते ही बदलाव देखने को मिलेंगे, जो कि आपका भी जानना बहुत जरूरी है. एक अक्टूबर से देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. अगले महीने से आयकर दाता अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा कार्ड पेमेंट के लिए टोकन सिस्टम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा. हम आपको ऐसे 6 बदलावों के बारे में बता रहे हैं, जिनका असर आप पर पड़ेगा.

rules

अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर सकेंगे आयकर दाता

आयकर दाता 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे. मौजूदा नियमों के अनुसार, 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना में शामिल हो सकता है, भले ही वह भुगतान करता हो आयकर या नहीं. इस योजना के तहत हर महीने 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन दी जाती है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में 23 नवंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी, अभी राहत मिलने के नहीं आसार; जानें सप्ताह भर का वेदर अपडेट

डीमैट खाते से जुड़े नियमों में बदलाव

डीमैट खाताधारकों को 30 सितंबर 2022 तक टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरा करना होता है. इसके बाद ही आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉग इन कर पाएंगे. अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप 1 अक्टूबर से डीमैट अकाउंट में लॉग-इन नहीं कर पाएंगे.

एनएसई के अनुसार, सदस्यों को अपने डीमैट खाते में लॉग इन करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग प्रमाणीकरण कारक के रूप में करना होगा. दूसरा प्रमाणीकरण एक ‘ज्ञान कारक’ हो सकता है.यह एक पासवर्ड, पिन या कोई भी स्थिति कारक हो सकता है जो केवल उपयोगकर्ता को ही पता होता है.

टोकन सिस्टम किया जाएगा लागू

कार्ड भुगतान के लिए टोकन प्रणाली 1 अक्टूबर से लागू की जाएगी. एक बार लागू होने के बाद, व्यापारी, भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे अब ग्राहक कार्ड की जानकारी संग्रहीत करने में सक्षम नहीं होंगे. टोकन प्रणाली को लागू करने का उद्देश्य ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना है. टोकनकरण अनिवार्य नहीं है लेकिन यह उसी वेबसाइट या ऐप से बार-बार खरीदारी करना आसान बनाता है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में खेतों से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली लाइनों का मिलेगा मुआवजा, जानें क्या रहेगा पैमाना

म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को विवरण देना आवश्यक

1 अक्टूबर को या उसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को नामांकन विवरण देना होगा. ऐसा करने में विफल रहने वाले निवेशकों को एक घोषणा पत्र भरना होगा. घोषणा में नामांकन सुविधा की घोषणा करनी होगी.

परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को निवेशक की आवश्यकता के अनुसार नामांकन फॉर्म या घोषणा पत्र का विकल्प भौतिक या ऑनलाइन मोड में देना होगा. फिजिकल ऑप्शन के तहत फॉर्म में निवेशक के हस्ताक्षर होंगे जबकि, ऑनलाइन फॉर्म में निवेशक ई-साइन सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे.

छोटी बचत योजना में मिलने वाले ब्याज में हो सकती है बढ़ोतरी

RBI के रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद देश के ज्यादातर बैंकों ने FD पर ब्याज बढ़ा दिया है. ऐसे में अब पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स स्कीम में मिलने वाली ब्याज दरें बढ़ सकती हैं. डाकघर की छोटी बचत योजनाओं पर 30 सितंबर को नई ब्याज दरों की घोषणा हो सकती है.

यह भी पढ़े -  लीविंग सर्टिफिकेट के लिए पेंशनर्स को नहीं काटने होंगे चक्कर, डाकघर से घर बैठे मिलेगी यह सुविधा

महंगा हो सकता है गैस सिलेंडर

एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की हर महीने की पहली तारीख को समीक्षा की जाती है. ऐसे में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में नरमी के कारण इस बार घरेलू (14.2 किलो) और वाणिज्यिक (19 किलो) दोनों गैस सिलेंडरों की कीमतें कम रहने की उम्मीद है.

प्रमुख शहरों में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम

शहर के घरेलू सिलेंडर की कीमत, वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत
चेन्नई        1068.50          2045.00
कोलकाता  1079.00          1995.50
दिल्ली       1053.00          1885.00
मुंबई         1052.50          1844.00

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit