नई दिल्ली | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से बीएच सीरीज नंबरों (BH Series) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है. बता दें कि अब पुराने वाहन पर भी बीएच सीरीज का नंबर लिया जा सकेगा. इसके लिए मंत्रालय की तरफ से कुछ जरूरी नियम और शर्तें भी लागू की गई है. यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो ही आप भी Bh सीरीज नंबर ले पाएंगे.मंत्रालय की तरफ से इसके संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया. अभी तक केवल नई गाड़ी खरीद के समय ही BH नंबर के लिए आवेदन किया जा सकता था.
इन गाड़ियों पर भी मिलेगा BH नंबर
यदि आप बीएच नंबर लेते हैं तो आपको साधारण नंबरों की तुलना में ज्यादा टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. इन नियमों के बाद यदि आप पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो आप भी बीएच सीरीज का नंबर ले सकते हैं. मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट किया गया कि भविष्य में पुराने वाहन खरीदने वाले लोग अब बीएच नंबर ले पाएंगे.
बस एंड कार ऑपरेटर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन गुरमीत सिंह तनेजा ने बताया कि सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को राहत मिलने वाली है. अभी तक सफर के दौरान दूसरे राज्य का नंबर देखकर वाहन को जांच के लिए बार-बार रोका जा सकता है, परंतु बीएच नंबर लेने के बाद इस स्थिति से छुटकारा मिल जाएगा.
इन नियमों का करना होगा पालन
- पुरानी गाड़ी पर उसी व्यक्ति को बीएच सीरीज का नंबर दिया जाएगा, जो आवेदन के लिए नियम व शर्तें को पूरा करेगा.
- वाहन बेचते समय एक मालिक से दूसरे को बीएच नंबर ट्रांसफर किया जा सकेगा परंतु उसके लिए सभी नियमों का पालन किया जाना जरूरी है.
- बीएच नंबर का नियम केवल निजी वाहनों पर ही लागू होगा, यह कमर्शियल वाहनों पर लागू नहीं होगा.