Haryana Panchayat Election: पहले चरण में हरियाणा के इन 10 जिलों में होगा चुनाव, आचार संहिता लागू

चंडीगढ़, Haryana Panchayat Election | हरियाणा में बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है. पहले चरण में राज्य के 10 जिलों में मतदान होगा. शेष 12 जिलों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी. पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही 10 जिलों के ग्रामीण इलाकों में आचार संहिता लागू हो गई.

Election Vote

पहले चरण में जिन 10 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे उनमें भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर शामिल हैं. इन जिलों में नामांकन 14 अक्टूबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर तक चलेगा. नामांकन पत्रों की जांच 20 अक्टूबर को होगी. नामांकन 21 अक्टूबर दोपहर तक वापस लिए जा सकेंगे.

इन 10 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी. 2 नवंबर को सरपंच-पंचों के लिए वोटिंग होगी. मतदान खत्म होते ही सरपंच-पंचों की गिनती शुरू हो जाएगी जबकि राज्य के बाकी जिलों में चुनाव खत्म होने के बाद जिला परिषद और पंचायत समितियों के मतों की गिनती एक साथ की जाएगी.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में 23 नवंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी, अभी राहत मिलने के नहीं आसार; जानें सप्ताह भर का वेदर अपडेट

हिसार, रोहतक, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पलवल, सिरसा, चरखी-दादरी, गुरुग्राम और फरीदाबाद राज्य के उन 12 जिलों में शामिल हैं, जहां बाद में पंचायत चुनाव होंगे.

चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता

  • जिला परिषद सदस्य के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं रखी गई है. महिलाओं और एससी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 8वीं और एससी महिलाओं के लिए 5वीं पास होना जरूरी है.
  • पंचायत समिति के सदस्य के चुनाव के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला वर्ग के लिए 8वीं और एससी वर्ग के लिए उत्तीर्ण होना आवश्यक है.
  • सरपंच चुनाव के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिलाओं के लिए 8वीं और एससी वर्ग के लिए पास होना अनिवार्य है.
  • पंच पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं और महिला व एससी वर्ग के लिए 8वीं पास होना जरूरी है.
  • पिछड़ा वर्ग ए के लिए शैक्षणिक योग्यता अनारक्षित वर्ग के समान ही होगी.
यह भी पढ़े -  हरियाणा में इस दिन से शुरू होंगे निकाय चुनाव, तैयारियों में जुटी BJP; जानें इलेक्शन से जुडी यह बड़ी अपडेट

जमानत राशि

पंच के सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 250 रुपये और महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए सुरक्षा जमा 125 रुपये है. सरपंच के लिए सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये. आरक्षित वर्ग के लिए यह 250 रुपये है. पंचायत समिति सदस्य के लिए 750 रुपये और रिजर्व के लिए 325 रुपये, जिला परिषद सदस्य के सामान्य वर्ग के लिए 1,000 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये की जमानत राशि होगी.

चुनाव खर्च सीमा

पंच के लिए 50,000 रुपये, सरपंच के लिए 2 लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य के लिए 3.60 लाख रुपये और जिला परिषद सदस्य के लिए 6 लाख रुपये.

यह भी पढ़े -  ठंड का प्रकोप झेल रहे हरियाणा के सभी जिले, इन शहरों में जारी हुआ कोहरे का अलर्ट; पढ़े मौसम विभाग की Latest Updates

सुरक्षा

हर मतदान केंद्र पर सुरक्षाकर्मी रहेंगे. संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों पर एक या दो से अधिक कर्मचारी होंगे.

ईवीएम

सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा. इस ईवीएम का इस्तेमाल पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में किया जा चुका है. उनके पास वीवीपैट की सुविधा नहीं होगी. पंचों के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा. 17628 मतपेटियों और 35 हजार ईवीएम की व्यवस्था की गई है.

नोटा ज्यादा है तो चुनाव रद्द

अगर किसी जगह नोटा के वोट दूसरे प्रत्याशी से ज्यादा हैं तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाएगा. दूसरी बार चुनाव कराने के समय कोई भी पिछला उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाएगा.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit