दिल्ली के बाद गुरुग्राम में भी पटाखे जलाने पर लगी रोक, दिवाली की खुशियां हुई फीकी

गुरुग्राम | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद अब हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में भी पटाखे जलाने पर रोक लगा दी गई है. गुरुग्राम डीसी निशांत कुमार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि ज़िले में तत्काल प्रभाव से पटाखों के निर्माण, बिक्री और जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि, ग्रीन पटाखों पर किसी तरह की रोक नहीं होगी. उन्होंने बताया कि ये आदेश 31 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेंगे.

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डीसी निशांत यादव ने कहा कि बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदुषण का स्तर बेहद ख़तरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है. लोगों का खुली हवा में सांस लेना दूभर हो जाता है. ऐसे में प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों की पालना करते हुए पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई है.

निशांत यादव ने अपने आदेश में कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के अनुसार एनसीआर क्षेत्र सहित पूरे राज्य में ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, संचालन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

गुरुग्राम डीसी द्वारा जारी आदेशानुसार, इन आदेशों को लागू करने की जिम्मेदारी गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर, गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम, सभी एसडीओ, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों, पुलिस थाना प्रभारी, दमकल अधिकारी गुरुग्राम व उनके स्टाफ के कंधों पर रहेगी. इन सभी अधिकारियों को आदेशों पर अमल करने और छापेमारी करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही इन अधिकारियों को रोजाना जिला कलेक्टर को रिपोर्ट भेजने को कहा गया है.

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