नई दिल्ली | हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने से राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है और लोगों का खुली हवा में सांस लेना दूभर हो गया है. ऐसे में दिल्ली में प्रदुषण पर अंकुश लगाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा नए नियम और कायदे लागू कर दिए गए हैं. नए नियमों के तहत कुछ चीजों पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी. ऐसे में राजधानी के लोगों को पहले से अधिक सतर्कता बरतनी होगी.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 301-400 के बीच जाने पर स्टेज-2 GRAP नियम लागू हो जाते हैं. CAQM ने अनुमान जताया है कि 24 अक्टूबर यानि दिवाली के बाद हालात और खराब हो सकते हैं.
इन बातों पर रखना होगा ध्यान
- नए नियम लागू होने पर कुछ जरूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में पाबंदी को छोड़कर हर जगह पर डीजल आधारित जेनरेटर पर रोक लगा दी गई है. यानि राजधानी में किसी भी रिहायशी सोसायटी में पावर बैकअप के लिए डीजल जनरेटर सेट चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. CNG/PNG/LPG वाले डीजी सेट चल सकते हैं.
- निर्माण और तोड़- फोड़ वाली सभी तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. सड़कों पर धूल न उड़े, इसके लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा.
- इसके साथ ही, दिल्ली की जनता से आग्रह किया गया है कि निजी वाहनों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए.
- लकड़ी का अलाव और कोयला जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. ये नियम रेस्टोरेंट, ढाबे और होटलों पर भी लागू होता है.
- वहीं, RWA से कहा गया है कि सिक्योरिटी स्टाफ को इलेक्ट्रिक हीटर दिए जाएं.
जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं
- चिकित्सा सेवाओं (सरकारी और निजी अस्पतालों/सभी नर्सिंग होम/स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों) जहां जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं का निर्माण होता हो वहां ये नियम लागू नहीं होंगे.
- रेलवे सेवाएं/रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशनों पर इन नियमों से छूट रहेगी.
- हवाई अड्डे और अंतर्जातीय बस टर्मिनल पर भी ये नियम लागू नहीं होंगे.
- पानी साफ करने के संयंत्र और पानी पंपिंग स्टेशन पर भी इन नियमों से छूट रहेगी.
- राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी गतिविधियों पर इन नियमों में छूट दी गई है.