क्या हवाई चप्पल और आधी बांह की शर्ट पहनकर ड्राइविंग करने पर कटता है चालान, जानिये नियमो की सच्चाई

नई दिल्ली | ट्रैफिक नियमों को लेकर अक्सर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है. सोशल मीडिया पर भी इसी से संबंधित तरह- तरह की बातें वायरल होती रहती है. इसमें से कुछ सच्चाई, तो कुछ केवल अफवाहे होती है. क्या आधी बांह वाली शर्ट पहनकर ड्राइव करने से चालान कट सकता है, क्या लूंगी बनियान में गाड़ी चलाने वाले को पर जुर्माना लग सकता है, इसके अलावा भी हवाई चप्पल पहनकर कार- बाइक नहीं चलानी चाहिए,  इससे चालान कटता है. इस प्रकार के कई नियमों को लेकर सोशल मीडिया में भी अफवाहे फैली हुई है.

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TRAFFIC POLICE

जानिए ट्राफिक के इन नियमों के पीछे की सच्चाई

ट्रैफिक नियमों के बारे में हर किसी को जागरूक रहना चाहिए. वही समय के साथ सुरक्षा की दृष्टि से समय-समय पर नियमों में बदलाव भी किए जाते हैं. हाल ही में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गाड़ियों में 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए गए हैं, जिससे हादसों में लोगों की जान बच सके. वहीं इसी संबंध में 2 साल पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ट्वीट भी किया गया था और उन्होंने कहा था कि इन बातों पर कोई चालान नहीं है और ऐसी अफवाहों की तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, उनका यह ट्वीट अब एक बार फिर से सुर्खियों में है.

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क्या गाड़ी का शीशा गंदा होने पर कटता है चालान

ट्रैफिक नियम के अनुसार ऐसे कोई रूल नहीं है कि आधी बांह वाली शर्ट पहनकर ड्राइविंग करने पर चालान और लूंगी बनियान पहनकर ड्राइविंग, गाड़ी का शीशा गंदा होने पर चालान और चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर चालान आदि पर किसी प्रकार के कोई जुर्माने का प्रावधान नहीं है, ना ही ऐसे कोई नियम है. बता दें कि हालांकि पिछले दिनों चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने वालों पर हजार रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है. यह फैसला हादसों में कमी लाने को ध्यान में रखकर लिया गया है. कई बार आपने भी सड़क पर देखा होगा कि ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर पुलिस वाले वाहन की चाबी निकाल लेते या फिर गाड़ी की हवा निकाल देते हैं, जो सरासर नियमों के खिलाफ है.

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ट्रैफिक पुलिस वालों को व्हीकल सीज करने का अधिकार नहीं होता. इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के अनुसार ASI स्तर तक का अधिकारी ही ट्रैफिक वायलेशन पर आपका चालान काट सकता है.

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