जींद | अब ट्रैक्टर पर ऊंची आवाज में गाने बजाने वालों की शामत आने वाली है. जींद SP ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश जारी कर स्पष्ट कहा है कि ट्रैक्टरों पर लगे कान फोड़ म्यूजिक सिस्टम और देर रात तक डीजे बजाने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा जाए और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर कोई ट्रैक्टर चालक सड़क पर तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम चलाता हुआ मिलें तो तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए.
इसके अलावा होटलों, मैरिज पैलेस या किसी अन्य सार्वजनिक स्थानों पर देर रात तक डीजे बजता पाया जाता है तो वहां भी कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने बताया कि रात 10 बजें से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर तथा डीजे बजाने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है.
ट्रैक्टर पर लगे म्यूजिक सिस्टम पर पुलिस की टेढ़ी नजर
जींद एसपी ने बताया कि पटाखे छोड़ने वाली बुलेट बाईकों के बाद अब ट्रैक्टरों पर लगे कान फोड़ म्यूजिक सिस्टम पर पुलिस की टेढ़ी निगाहें रहेगी. उन्होंने बताया कि ऊंची आवाज से लैस म्यूजिक सिस्टमों के ट्रैक्टरों को शहर की सड़कों, गलियों तथा नेशनल हाईवे पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है. इन म्यूजिक सिस्टमों की आवाज दूर तक सुनाई पड़ती है. ऐसे ट्रैक्टरों के अब तुरंत प्रभाव से चालान काटे जाएंगे.
भटकता है लोगों का ध्यान
एसपी जींद ने बताया कि काफी संख्या में ऐसे ट्रैक्टर है, जिनपर मोडिफाई करके कान फोड़ आवाज के म्यूजिक सिस्टम लगें हुए हैं. शहर तथा सड़कों से गुजरते हुए इन पर ऊंची आवाज में द्विअर्थी गाने बजते हैं जिससे लोगों का ध्यान भंग होता है और हादसा होने की संभावना बनी रहती है. वहीं, आजकल के युवा इसे अपने Status से भी जोड़कर देख रहे हैं जिससे समाज में अराजकता का माहौल स्थापित हो रहा है.
10 बजे के बाद डीजे पर रोक
जींद एसपी ने बताया कि होटल, मैरिज पैलेस, धर्मशालाओं या फिर अन्य कोई सार्वजनिक जगहों पर रात्रि 10 बजे के बाद डीजे तथा बैंड बाजा बजाने पर रोक के आदेश जारी कर दिए गए हैं. रात में लोगों की नींद खराब न हो और उनके कामकाज में खलल न पड़े. इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने बताया कि यदि रात 10 बजें के बाद इन जगहों पर डीजे बजता पाया गया तो उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी.
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