हरियाणा में 5 दिन के अंदर गड्डे भरने के आदेश, स्थानीय निकाय विभाग की 8 सेवाओं के लिए समय निर्धारित

चंडीगढ़ | हरियाणा में अब गड्ढों वाली सड़कें नहीं दिखेंगी. सरकार ने 5 दिनों में सड़कों पर हुए गड्ढों को भरने की समय सीमा तय की है. सरकार द्वारा स्थानीय निकाय विभाग की 8 सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है. अब लोगों को घर बनाने के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 20 दिन में घर का नक्शा मिल जाएगा.

Road Making

20 दिन में पास होगा मकान बनाने का नक्शा

बता दें कि सड़क के गड्ढों को भरने की समय सीमा तय करने के साथ ही मकान निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की भी समय सीमा तय कर दी गई है. अब लोग 20 दिन में घर का नक्शा बनवा सकेंगे. साथ ही, नगर निगम सीमा में भवन निर्माण की स्वीकृति, नगर नियोजन योजना, सुधार न्यास योजना, पुनर्वास योजना, नियमित कॉलोनियों की स्वीकृति, सभी प्लॉट साइज के लिए अधिसूचित कॉलोनियां एवं अन्य उपयोग का कार्य पूरा हो चुका है. यह दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों की समय सीमा के भीतर दिया जाएगा.

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फरीदाबाद, गुरुग्राम के लिए होंगे ये नियम

अविवादित प्रकरणों में भवन निर्माण योजना (नगर निगम गुरुग्राम एवं फरीदाबाद में 5 एकड़ तक सीएलयू स्वीकृत स्थल के स्थान पर) 20 दिन के अन्दर स्वीकृत की जायेगी. इसी प्रकार प्रदेश के नियंत्रित क्षेत्रों एवं कन्फर्मिंग जोन में इकाईयों के लिये पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के 60 दिवस के अन्दर भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जायेगी.

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बड़े प्लॉट के लिए यह रहेगा नियम

5,000 वर्ग मीटर और उससे अधिक के स्थलों के लिए मूल नगरपालिका सीमा में व्यावसायिक उपयोग के लिए भवन नक्शों की स्वीकृति पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर दी जाएगी. हरियाणा नगर निगम ऐड वाई लॉज़ (2018) और हरियाणा नगर पालिका ऐड वाई लॉज़ (2019) के तहत विज्ञापन अधिकार प्रदान करने की अनुमति 60 दिनों के भीतर दी जाएगी.

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इन सेवाओं की डेट लाइन भी तय

नगर निगम सीमा में भवन निर्माण, नगर नियोजन योजना, सुधार न्यास योजना, पुनर्वास योजना, नियमित कालोनियों, अधिसूचित कालोनियों के समस्त आकार के भूखण्डों एवं अन्य उपयोगों की स्वीकृति सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के 20 दिन की समय-सीमा के अन्दर दी जायेगी. 1,000 वर्ग मीटर से 5,000 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक एवं संस्थागत उपयोग हेतु भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति 60 दिवस की समय-सीमा में दी जायेगी.

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