हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत आवेदन शुरू, ग्राहकों को मिलेगी यह छूट

चंडीगढ़ | हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. शुरुआत में 12 योजनाएं शुरू की गई हैं. जिसके लिए सरकार के पोर्टल पर 45 दिन के अंदर आवेदन करना होगा. इसका सीधा लाभ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक के खरीदार और उन्हें बनाने वालों को मिल सकेगा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने कहा कि इलेक्ट्रिक-वाहन नीति के बनने से इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा.

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ग्राहकों को छूट

  • 15 लाख रुपये से 40 लाख रुपये के बीच की इलेक्ट्रिक कारों पर 15 फीसदी या 6 लाख रुपये की छूट मिलेगी.
  • 15 से 40 लाख रुपये के बीच की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारों पर 15 फीसदी या 3 लाख रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा.
  • 40 से 70 लाख रुपए की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 15 फीसदी या 10 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलेगा.
  • इलेक्ट्रिक दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों की खरीद पर मोटर वाहन कर में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी.
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इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों को यह छूट

  1. राज्य में सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में प्रथम 20 इकाइयों को स्थाई पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15 लाख रुपये, जो भी कम हो की पूंजीगत अनुदान दिया जायेगा.
  2. उन्हें 10 साल तक 50 फीसदी स्टेट जीएसटी की छूट देंगे.
  3. स्टांप ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट रहेगी.
  4. 20 वर्ष तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी.
  5. हरियाणा ईवी नीति के तहत मौजूदा विनिर्माण इकाइयों को पूरी तरह से ईवी विनिर्माण में बदलने के लिए सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को 2 करोड़ तक के बुक वैल्यू के 25 प्रतिशत की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी.
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यहां चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे

नीति के मुताबिक, सरकारी और निजी भवनों में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. निजी समूह आवासीय भवनों, वाणिज्यिक भवनों, मॉल, संस्थानों और मेट्रो स्टेशनों में भी चार्जिंग स्टेशन होंगे. नई इलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक पर शोध करने वाले शिक्षण संस्थानों को परियोजना की लागत का 50% दिया जाएगा.

ये सेवाएं शुरू हुईं

हरियाणा इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी के तहत 12 योजनाओं को वेबसाइट (www.investharyana.in) पर लाइव कर दिया गया है. इन सेवाओं में खरीद प्रोत्साहन, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन योजना, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना, पूंजीगत सब्सिडी योजना, रोजगार सृजन अनुदान योजना, विद्युत शुल्क छूट, स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति, पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति, आर एंड डी प्रोत्साहन, जनशक्ति निर्माण उत्कृष्टता केंद्र योजना, बीज और परिवर्तन शामिल हैं. निधि योजना, जल उपचार प्रोत्साहन योजना शामिल हैं.

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