चंडीगढ़ | सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की गठबंधन सरकार प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इन सरकारी योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों, किसानों, बुजुर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों और युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है. अक्सर देखा जाता है कि इन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों तक पहुंच ही नहीं पाती है तो ऐसे में हम इस खबर के माध्यम से यहां जानकारी दी जा रही है. आज की इस खबर में हम आपको हरियाणा सरकार की आत्मनिर्भर रोजगार योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं.
हरियाणा आत्मनिर्भर रोजगार योजना 2022
प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मनोहर लाल सरकार ने आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना 2022 की शुरुआत की है. इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इस योजना के अन्तर्गत युवाओं को छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए 15,000 रुपए का ऋण 2% की ब्याज दर पर दिया जाएगा.
योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदनकर्ता की सालाना आमदनी ढाई लाख रुपए से कम होनी चाहिए.
- आवेदनकर्ता पहले से किसी स्वरोजगार का हिस्सा नहीं होना चाहिए.
इन डाक्यूमेंट्स की होगी ज़रुरत
- आधार कार्ड, पेन कार्ड
- इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल
- बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो
- शैक्षणिक योग्यता अंक सूची
- उद्योग से संबंधित दस्तावेज
आवेदन करने का तरीका
- हरियाणा रोजगार ब्याज छूट योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://atmanirbhar.haryana.gov.in/frontend/web पर विजिट करें.
- होम पेज पर ‘बैंक ऋण के लिए आवेदन’ के आप्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद ऋण का प्रकार,अपना बैंक, जिला और शाखा का चयन करें.
- योजना के मापदंड और जरूरी निर्देशों को पढ़कर सहमति दर्ज करें.
- अपना आधार नंबर दर्ज कर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करें.
- इसके बाद आवेदन फार्म खुल जाएगा. सभी जानकारियां भरने के बाद फार्म Submit करें.
- पूरी प्रक्रिया के बाद योजना में आपका आवेदन हो जाएगा. पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा.