जींद | उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2023 को आधार तिथि मानकर मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण 8 दिसंबर तक जारी किया जा रहा है. इस दौरान आम जनता से दावे और आपत्तियां भी प्राप्त किए जाएंगे. 1 जनवरी 2023 को निर्धारित तिथि मानकर मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक जारी किया जा रहा है. इसी के तहत 19-20 नवंबर तथा 3-4 दिसंबर 2022 को विशेष अभियान की तिथिया भी घोषित की गई है.
आज ही दर्ज करवाए मतदाता सूची मे अपना नाम
इस दौरान सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा आम जनता से मतदाता सूची में नाम दर्ज करने, पहले से दर्ज नाम में शुद्धि करवाने आदि के दावे और आपत्तियां भी प्राप्त किए जाएंगे. जो भी पात्र व्यक्ति 1 जनवरी 2023 को 18 साल या इससे अधिक आयु का है, वह इस अवसर का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं.
इसके अलावा सभी निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, सुपरवाइजर अधिकारी संबंधित सभी बीएलओ के कार्य की जांच पड़ताल करेंगे. इसके तहत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से जोड़े जाएंगे.
इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
इसके लिए शिक्षण संस्थानों में भी कैंप लगाए जाएंगे. BLO अपने अपने मतदान केंद्र पर सुबह 9:00 से 5:30 बजे तक हाजिर रहकर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करके गरुड़ ऐप के माध्यम से भी फोन नंबर 6, 7 व 8 को ऑनलाइन भर सकते है. चुनाव उप तहसीलदार खेमचंद ने जानकारी देते हुए बताया कि नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली का बिल इत्यादि दस्तावेज होने चाहिए.
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