Shraddha Murder Case: हाईकोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड में CBI जांच से किया इंकार, याचिकाकर्ता से पूछे ये सवाल

नई दिल्ली | दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में हुई श्रद्धा वालकर हत्याकांड (Shraddha Murder Case) की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है. साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका दायर करने को लेकर सवाल भी पूछे हैं.

Shraddha Murder Case CBI

कोर्ट ने कही ये बात

जानकारी के मुताबिक, इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने को लेकर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप किस वजह से जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं जबकि लड़की के परिजन मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग नहीं कर रहे हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि हमें जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का सही कारण बताएं.

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कोर्ट ने कहा कि छावला हत्याकांड में जो हुआ वह सभी ने देखा है. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया था. अब पुलिस की तरफ से नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग उठाई गई है. कोर्ट ने कहा कि हम मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस पर बिना किसी बात के आरोप लगाए जा रहे हैं, हम याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करते हैं.

उधर, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि यह याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है. दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल और दूसरी टीम बॉम्बे में जांच कर रही है.

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निचली अदालत ने तीसरी बार पुलिस रिमांड पर भेजा

श्रद्धा के आरोपी आफताब को दिल्ली की निचली अदालत ने तीसरी बार पुलिस रिमांड पर भेजा है. दिल्ली पुलिस की टीम इस मामले की जांच के लिए मुंबई में है और कई लोगों से पूछताछ कर रही है. मामले में एक महिला भी आई सामने आई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सामाजिक कार्यकर्ता पूनम बिरलान ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि श्रद्धा ने उससे मदद मांगी थी.

अभी तक क्या हुआ मामले में

मुंबई के श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी ब्वॉयफ्रेंड आफताब दिल्ली पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. वह जांच को भटकाने के साथ लगातार झूठ भी बोल रहा है. इस बीच आरोपी आफताब के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के बाद जल्द ही श्रद्धा हत्याकांड का सच दुनिया के सामने आने वाला है. दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला की अदालत में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आवेदन किया है, जिसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौर की अदालत में भेज दिया गया है.

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हालांकि, गुरुवार को ही नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है, लेकिन उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा. यही वजह है कि सोमवार को नार्को टेस्ट नहीं हो सका.

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